पुलिस भर्ती में EWS वर्ग के आवेदकों को आयु सीमा में 5 साल की छूट

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को बड़ी राहत देते हुए पुलिस भर्ती के लिए तय आयु सीमा में बदलाव करने का फैसला लिया है। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं की तर्ज पर अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को भी 5 वर्षों की छूट मिलेगी। यानी इन वर्गों के युवा अब 25 की जगह 30 वर्ष की उम्र तक हरियाणा पुलिस में एंट्री कर सकेंगे।
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान यह ऐलान किया। नारनौंद से जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम ने पुलिस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के युवाओं के लिए आयु सीमा में पांच साल की छूट देने का मुद्दा उठाया। गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए गौतम के सुझाव की तारीफ की। साथ ही कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है। इससे दो कदम आगे बढ़ते हुए सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी है। हरियाणा सरकार ने भी राज्य में इसे लागू किया है, लेकिन पुलिस भर्ती में आयु सीमा में बदलाव नहीं हुआ था। सीएम ने कहा कि अब प्रदेश में होने वाली पुलिस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को भी अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर 5 वर्ष की छूट मिलेगी। सीएम ने कहा, रामकुमार गौतम की तरह ही और भी कई लोगों के सुझाव सरकार के पास आए हैं। उन्होंने कहा कि गृह विभाग द्वारा की जाने वाली सभी भर्तियों में यह फैसला लागू होगा। प्रदेश में अभी तक सामान्य वर्ग के लिए कांस्टेबल भर्ती के लिए 18 से 25 साल के युवा ही भाग ले सकते हैं। इसी तरह से पूर्व सैनिकों के लिए 40 वर्ष तक की आयु सीमा तय है। इसमें अधिकतम 3 वर्ष तक की छूट भी है। इसी तरह से अजा और पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए 18 से 25 के बाद 5 और वर्ष की आयु सीमा में छूट दी हुई है। सब-इंस्पेक्टर की भर्ती में 21 से 27 वर्ष की आयु वर्ग के सामान्य श्रेणी के युवा भाग ले सकते हैं।

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