अब एक शस्त्र लाइसेंस पर 02 से अधिक हथियार रखने वाले का रद्द होगा लाइसेंस

गुरुग्राम : आयुध संसोधन विधेयक -2019 के अनुसार एक शस्त्र लाइसेंस पर केवल 02 हथियार रखने का प्रावधान किया गया है। अब हथियार लाइसेंस धारक को 02 हथियार से अतिरिक्त हथियार को बेचने की अनुमति के लिए शस्त्र लाइसेंस शाखा में आकर करना होगा आवेदन, आवेदन ना करने की सूरत में लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
संशोधित विधेयक के अनुसार शस्त्र लाईसेन्स प्राधिकरण गुरुग्राम में पंजीकृत ऐसे सभी लाइसेंस धारक जनके शस्त्र लाईसेन्स पर 03 या उससे अधिक शस्त्र दर्ज है उन्हें दिनांक 13.12.2020 तक दो से ज्यादा शस्त्रों को अपनी इच्छानुसार किसी भी वैध शस्त्र लाइसेंस धारक को बेचने/स्थानान्तरण या मान्यता प्राप्त गन हाऊस को बेचने का समय दिया गया था। यह प्रक्रिया शस्त्र लाइसेंस शाखा, गुरुग्राम में नियमानुसार आवेदन करके की जानी थी।
यह भी ज्ञात हुआ है कि शस्त्र लाइसेंस प्राधिकरण, गुरुग्राम में पंजीकृत कुछ लाईसेन्स धारक जिनके पास 02 से अधिक शस्त्र दर्ज है उन्होनें अभी तक यह प्रक्रिया समपन्न नही की है। कुलविन्द्र सिंह, संयुक्त पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम के निर्देशानुसार जिन लाइसेंस धारकों ने 01 लाईसेन्स पर 02 से अधिक हथियार पंजीकृत कराए हुए है, वो दिनाँक 13.12.2020 तक शस्त्र लाईसेन्स शाखा, गुरुग्राम में आकर अपने 02 से अतिरिक्त हथियार को किसी वैध शस्त्र लाईसेन्स धारक को बेचने/स्थानान्तरण करने, सम्बन्धित थाना ये जमा करने या फिर किसी मान्यता प्राप्त किसी गन हाऊस को बेच दें की उचित अनुमति प्राप्त करें। ऐसा ना करने वाले लाइसेंस धारकों के लाइसेंस को नियमानुसार रद्द कर दिया जाएगा।

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