पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी किया रेखांकित : शिशु के लिए कोई नहीं ले सकता मां का स्थान

चंडीगढ़ : मां की ममता और दुलार का कोई विकल्‍प नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी एक बच्‍चे की मां की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि मां के प्यार और उसके द्वारा की गई देखभाल को कोई मूल्य नहीं है, ऐसे में मां का स्थान कोई नहीं ले सकता। पैसे से ली गई सुविधा मां के प्‍यार और देखभाल की जगह नहीं ले सकती।
हाई कोर्ट ने कहा कि शिशु के लिए मां की सुरक्षा उपाय के आगे टिक नहीं सकता। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी एक महिला द्वारा अपने बच्‍चे को सौंपने को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। म‍हिला ने अपनी याचिका में कहा कि उसकी बच्ची की उम्र पांच साल से कम है। इसलिए उसे बच्‍ची की कस्टडी दी जाए। हाई कोर्ट के जस्टिस एके त्यागी ने मामले की सुनवाई के बाद बच्ची को मां को सौंपने का आदेश दिया। ज‍स्टिस एके त्‍यागी ने कहा कि नाबालिग के कल्याण के लिए उसे मां को सौंपा जाना जरूरी है।
बेंच ने कहा कि वर्तमान मामले में नाबालिग बेटी के कल्याण और हित के सवाल पर मां के सहज निस्वार्थ प्रेम को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा कि मांं की गोद एक प्राकृतिक पालना है, जहां बच्‍चे की सुरक्षा और कल्याण की भावना है। इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। बच्‍चे के लिए मां का संरक्षण जरूरी है और कोई अन्य इसके बराबर नहीं। पैसे या पैसे से ली गई सुविधा भी मां के प्यार और देखभाल की जगह नहीं ले सकता।

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