बादशाहपुर विधायक राकेश दौलताबाद की कंपनी में करोङों की हेराफेरी करने वाला अकाउंट एक्जीक्यूटिव गिरफ्तार

-कम्पनी के रिकार्ड मुताबिक आरोपी ने अपने पिता, दोस्तों व परिजनों के खातों में करीब 07 करोङ रुपए धोखाधङी से किए थे ट्रान्सफर
गुरुग्राम : बादशाहपुर विधायक राकेश दौलताबाद की कंपनी RKCO ग्रुप के अकाउण्ट मैनेजर तरुण कुमार ने पुलिस थाना न्यू पालम विहार, गुरुग्राम में एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया था कि इनकी कम्पनी में रणविजय सिंह पुत्र श्री शिवाजी सिंह 01 जुलाई 2008 से बतौर अकाउण्ट एग्जिक्यूटिव काम करता था। जो कम्पनी के बैंक खातों की सभी लेनदेनों की ट्रान्जक्शन के लिए ओथोराईजङ था। रणविजय सिंह ने अपनी नौकरी के दौरान कम्पनी के लेनदेन में बहुत बङी धोखाधङी को अन्जाम दिया। कम्पनी के द्वारा की गई ऑडिट में पाया कि रणविजय ने धोखाधङी करके कम्पनी के करीब 07 करोङ रुपएं उसने अपने पिता, दोस्तों व परिजनों के बैंक खातों में धोखे से ट्रान्सफर कर लिए।
इस शिकायत पर थाना बजघेङा, गुरुग्राम में कानून की सम्बन्धित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया।
इस अभियोग में निरीक्षक नवीन कुमार, प्रभारी अपराध शाखा सैक्टर-31, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने अपने गुप्त सुत्रों की सहायता से व अपनी समझबुझ से उक्त अभियोग में धोखाधङी से करोङों की हेराफेरी करने वाले शातिर आरोपी को कल दिनांक 16.11.2020 को न्यू पालम विहार, नजदीक बजघेङा चौक, गुरुग्राम से काबू करने में बङी सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान रणविजय सिंह पुत्र शिवाजी सिंह निवासी गाँव मेहत्रा, थाना विक्रमगन्ज, जिला रोहतास, बिहार हाल निवासी मकान नं. 28, गली नं. 2, शारिका विहार नजफगढ, दिल्ली, उम्र 33 वर्ष के रुप में हुई।
आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बतलाया कि यह RKCO Group की कम्पनी में बतौर अकाउण्ट एग्जीक्यूटिव के रुप में काम करता था। कम्पनी में रोजमर्राह व कम्पनी में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी का लेनदेन भी इसी के द्वारा किया जाता था। यह कम्पनी के सभी लेनदेन के लिए ऑथराईज था। इसने कम्पनी के हिसाब में धोखाधङी करके कम्पनी के खातें से अपनी पिता, अपने परिजनों व अपने दोस्तों के बैंक खातों में कम्पनी को बिना बताए धीरे-धीरे धोखे से ट्रान्सफर कर लिए।
आरोपी ने पुलिस पूछताछ में धोखाधङी करके कम्पनी के खाते से करीब 05 करोङ रुपए ट्रान्सफर करना स्वीकार किया है। आरोपी को आज दिनांक 17.11.2020 को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया जाएगा। पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ करते हुए उपरोक्त अभियोग में धोखाधङी से सम्बन्धित सभी बैंक खातों की डिटेल के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी तथा आरोपी के द्वारा गबन की गई धनराशि बरामद की जाएगी। अभियोग अनुसंधानाधीन है।

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