प्रापर्टी आइडी नहीं होने से नहीं हो पा रही रजिस्ट्री !

मानेसर: नगर निगम बनने के बाद अब मानेसर तहसील में नगर निगम के दायरे की सभी रजिस्ट्रियों में प्रापर्टी आइडी जरूरी कर दी है। नगर निगम के दायरे में आने वाली जमीन की सेल डीड, समझौते, रजिस्ट्रियां बिना प्रापर्टी आइडी के नहीं हो रही हैं। इससे नगर निगम के दायरे में आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पवन यादव, अध्यक्ष, आइएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने कहा नगर निगम बनाए जाने से लोगों को फायदा होगा लेकिन जो समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं, अधिकारियों को उन्हें दूर करना चाहिए। प्रापर्टी आइडी नहीं होने से रोजाना कई उद्यमियों को नुकसान हो रहा है। प्रापर्टी आइडी बनाने के लिए समय दिया जाना चाहिए और रजिस्ट्रियों को नहीं रोकना चाहिए।
मानेसर तहसील के नायब तहसीलदार जगदीश चंद ने बताया कि निगम के दायरे से बाहर की सभी रजिस्ट्रियां हो रही हैं लेकिन निगम के दायरे के अंदर आने वाले लोगों की प्रापर्टी आइडी होने पर ही रजिस्ट्री हो रही है। जिनकी प्रापर्टी आइडी है या एचएसआइआइडीसी की एनओसी है उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है।