बस आज आधी रात से फास्ट टैग के बगैर टोल प्लाजा पार नहीं कर पाएगा कोई भी वाहन !

गुरुग्राम : फास्ट टैग के बगैर 14 फरवरी की आधी रात से कोई भी वाहन टोल प्लाजा पार नहीं कर पाएगा। यहां तक कि उसे लेन में भी घुसने नहीं दिया जाएगा। फिर भी यदि कोई वाहन चालक आ गया तो उससे दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए भी वाहन चालक को ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। यह नियम सभी टोल प्लाजा पर लागू हो रहा है।
नेशनल हाइवे अथॉरिटी आफ इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि फास्ट टैग के लिए लगातार टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को जागरुक किया गया। खास बात यह है कि फास्ट टैग का नियम सभी चार पहिया वाहन कार, जीप, बस, ट्रक अथवा अन्य कमर्शियल वाहनों पर भी लागू होगा। खास बात यह है कि एनएचएआई ने यदि फास्टैवग एकाउंट/वॉलेट बैलेंस नॉन-निगेटिव है तभी वाहनों को टोल प्लाकजा से गुजरने की अनुमति दी जाएगी।
टोल प्लाजा से गुजरने के बाद यदि एकाउंट बैलेंस निगेटिव हो जाता है तो बैंक सिक्योरिटी डिपोजिट में से राशि काट सकते हैं और वाहन मालिक द्वारा अगले रिचार्ज के समय उस राशि में से सिक्योरिटी राशि को दोबारा वसूला जा सकता है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर धीरज सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद एनएचएआई के सभी टोल पर यह नियम 14 फरवरी की आधी से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया फास्टैग के लिए डेढ़ महीने का समय वाहन चालकों को दिया जा चुका है। अब बगैर फास्टैग वालों से दोगुना शुल्क वसूला जाएगा।