एजेएल प्लाट आवंटन में झटका : भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप तय !

पंचकूला : एजेएल प्लाट आवंटन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीबीआइ कोर्ट से झटका लगा है। पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआइ कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में सीबीआई कोर्ट ने धारा 420, 120बी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप तय किए गए। अब अगली सुनवाई में मुख्य ट्रायल शुरू हो जाएगा।
पंचकूला में स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआइ कोर्ट में एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान मामले के मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान सीबीआइ कोर्ट ने मामले में भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ आरोप तय कर बड़ा फैसला सुनाया। मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी। 7 मई को होने वाली सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज होने का सिलसिला शुरू होगा। इससे पहले गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में सभी पक्षों की बहस खत्म हुई और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
26 अगस्त को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हुड्डा एवं मोती लाल वोरा (अब दिवंगत) के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दाखिल कर दी थी। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने 64.93 करोड़ रुपये का प्लॉट एजेएल को 69 लाख 39 हजार रुपये में दिया था। कुछ दिन पूर्व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंचकूला में असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को एक भूखंड आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज किए गए थे। पंचकूला स्थित यह भूखंड सेक्टर 6 में सी-17 नंबर एजेएल को आवंटित किया गया था। इसे पिछले साल ईडी ने कुर्क कर लिया था।