निकिता हत्याकांड : फास्ट ट्रैक कोर्ट में 5 पुलिसवालों की गवाही, कोर्ट ने ख़ारिज की अजरू की जमानत याचिका !

फरीदाबाद : निकिता तोमर हत्याकांड की मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमे जांच से जुड़े 5 पुलिस कर्मचारियों की गवाही हुई। इन्हें मिलाकर अब तक इस केस में 24 लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है। वहीं हत्या के मुख्य आरोपी तौसीफ को हथियार मुहैया करवाने वाले अजरूदीन नामक जमानत याचिका कोर्ट ने आज खारिज कर दी। अब इस केस की अगली सुनवाई 4 और 5 जनवरी 2021 को होगी।
आज जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष के वकील एदल सिंह रावत ने कोर्ट से कहा कि अगर अजरूदीन हथियार उपलब्ध नहीं कराता तो निकिता की हत्या नहीं होती। एदल सिंह ने बताया कि बचाव पक्ष के वकील अनीस खान ने पिछली सुनवाई में तीसरे आरोपी और तौसीफ को हथियार उपलब्ध कराने वाले अजरू की जमानत के लिए याचिका दायर की थी। मंगलवार को जमानत याचिका की भी सुनवाई हुई।
कोर्ट को बताया गया कि अजरूदीन ने तौसीफ को 3500 रुपए में हथियार उपलब्ध करवाया था। अगर अजरूदीन हथियार नहीं देता तो निकिता आज जिंदा होती। इस हत्याकांड में जितना दोष अन्य दो आरोपियों का है, उतना ही अजरूदीन का भी है। उन्होंने यह भी बताया कि जब पुलिस ने तौसीफ और अजरूदीन को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की थी तो अजरूदीन ने उसे हथियार उपलब्ध कराने की बात कबूली थी, जो उसने किसी अनजान व्यक्ति से दो साल पहले खरीदा था।
बता दे कि बल्लभगढ़ में परिवार के साथ रह रही उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी निकिता तोमर अग्रवाल कॉलेज में B.Com फाइनल ईयर की छात्रा थी। 26 अक्टूबर को शाम करीब पौने 4 बजे जब वह परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो सोहना निवासी तौसीफ और रेहान ने कार में अगवा करने की कोशिश की। विरोध करने पर तौसीफ ने निकिता को गोली मार दी थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।