हरियाणा में शराब ठेकों से मिलेगी खरीद की रसीद

चंडीगढ़ : हरियाणा में शराब की दुकानों में टैक्स चोरी रोकने के लिए इलेक्ट्रानिक तरीके से बिक्री रसीद देना अनिवार्य कर दिया गया है। 15 जनवरी तक सभी जिलों के शराब विक्रेताओं को सेल केंद्रों पर इलेक्ट्रानिक तरीके से बिक्री रसीद की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इससे न केवल गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोका जा सकेगा, बल्कि निगरानी भी सही ढंग से की जा सकेगी।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के आबकारी एवं कराधान उपायुक्तों के साथ बैठक में कहा कि अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए नियमित रूप से छापामारी की जाए। इस दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी एवं आबकारी एवं कराधान आयुक्त शेखर विद्यार्थी ने लाइसेंस शुल्क पर रिपोर्ट रखी।
रिकवरी में देरी के मामलों में पेनाल्टी लगाने का निर्देश देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अटैच की गई प्रापर्टी से रिकवरी की जाए। होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हाल में बिना लाइसेंस फीस जमा कराए शराब न परोसा जाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश को राजस्व का नुकसान न हो। एक दिन के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस की भी जांच करें और लाइसेंस लिए बिना शराब परोसने वालों पर एक्शन लें।

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