नाम योद्धा सिंह, पेशा लूट-डैकेती, अब मिली सात साल की कैद

चंडीगढ : शहर में लोगों से हथियार के बल पर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले योद्धा सिंह जोधा और उसके एक साथी लवप्रीत सिंह को दोषी ठहराते हुए जिला अदालत ने सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि योद्धा सिंह और उसके साथियों पर जिला अदालत में कई केस चल रहे हैैं। इसके अलावा भी योद्धा और उसके साथियों ने शहर में कई जगह पर लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया है।
सेक्टर-17 थाने में दर्ज केस के मुताबिक, 26 दिसंबर, 2017 को सेक्टर-56 निवासी संजीव कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह सेक्टर-22 में ढाबे पर काम करता है। 26 दिसंबर की रात करीब दो बजे काम खत्म करने के बाद बाइक से घर के लिए निकला था। सेक्टर-22/23 की लाइट प्वाइंट से आगे पहुंचा तो पीछे से एक सफेद रंग की गाड़ी आई। गाड़ी सवार दो युवकों में से एक ने उसे थप्पड़ मारे तो दूसरे ने बंदूक उसकी पीठ पर तान कर उसकी जेब से दस हजार रुपये और गले से सोने की चेन छिनकर फरार हो गए। पुलिस ने संजीव की शिकायत पर केस दर्ज कर उक्त दोनों दोषियों को गिरफ्तार किया था।

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