एचएसवीपी के कार्यकारी अभियंता, ठेकेदार समेत आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश

गुरुग्राम : सेक्टर-56 में कंट्री क्लब व स्वीमिंग पूल का निर्माण कार्य पूरा किए बिना धनराशि का भुगतान करने के मामले में अदालत ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के कार्यकारी अभियंता, ठेकेदार समेत आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
एचएसवीपी ने साल 2015 में सेक्टर-56 में कंट्री क्लब व स्वीमिंग पूल बनाने का ठेका फरीदाबाद की कंपनी गुरुनानक इंजीनियरिंग को दिया था। ठेकेदार ने मौके पर एक फ्लोर का निर्माण कार्य करके एचएसवीपी से पेमेंट रिलीज करने का आवेदन किया।
आरोप है कि एचएसवीपी के अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर निर्धारित 25 फीसदी से अधिक राशि ठेकेदार के हक में रिलीज कर दी, जो नियमों के विरुद्ध है। ठेकेदार ने जब पेमेंट के लिए बिल लगाया तो एचएसवीपी के अन्य अधिकारियों ने इसकी जांच के उपरांत स्वीकृति के लिए आला अधिकारियों को भेजा गया था।
इस पर गुरुग्राम निवासी हरेंद्र धीगढ़ा ने मुख्यमंत्री, सेक्टर-56 थाना पुलिस समेत राज्य सतर्कता ब्यूरो को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने जिला अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने शुक्रवार को सेक्टर-56 थाना पुलिस को आदेश दिए कि वह मामला दर्ज कर जांच करे।

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