सावधान ! अब उम्र के प्रमाण पत्र देखने के बाद ही हो सकेंगे फेरे

फरीदाबाद : शादियों के सीजन में बिना आयु प्रमाण पत्र की जांच कर शादी कराने पर अब पंडित, मौलवी, पादरी व गुरुद्वारे के ग्रंथी पर कार्रवाई होगी। जिले में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसमें शादी कराने वाले पंडित या अन्य को शादी कराने से पहले लड़के और लड़की की उम्र के प्रमाण पत्र देखने अनिवार्य हैं जिससे उनकी सही उम्र का पता लग सके।
पुलिस उपायुक्त मुख्यालय डॉ. अर्पित जैन ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों को सभी थाना प्रभारियों से सख्ती से लागू करने के आदेश दिए। उन्होंने उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा बाल विवाह रोकने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ज्यादातर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व गिरजाघर शादी करवा रहे हैं। आमतौर पर देखने में आ रहा है कि उनके द्वारा शादी से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड जैसे जन्म प्रमाण पत्र, दसवी कक्षा की अंकतालिका, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड आदि नहीं लिए जाते। बिना प्रमाण पत्र के लड़का व लड़की की उम्र का पता नही लग पाता हैं, जिसके चलते बाल विवाह हो जाता है।
बाल विवाह कराने और उसमें शामिल होने पर भी सजा का प्रावधान है। बाल विवाह कराने पर 2 वर्ष कारावास या एक लाख रुपये का जुर्माना व दोनों लगाए जा सकते हैं। जो बाल विवाह करता है, करवाता है या आदेश देता है वह भी दंड का भागी होगा। ऐसे में शादी या निकाह कराने से पहले पंडित, मौलवी, ग्रंथी व पादरी को वर-वधु का जन्मप्रमाण पत्र अवश्य देखना चाहिए। एक उचित रजिस्टर बनाना होगा। शादी प्रमाण पत्र में लड़के और लड़की की तस्वीर के अलावा दिए गए दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, दसवी कक्षा की अंकतालिका, जन्म प्रमाण आदि का उल्लेख होगा और इस तरह के दस्तावेज की प्रतिलिपी काउंटर फाइल में चिपकाई जाएं। इन दस्तावेज का रखरखाव भी अनिवार्य है।

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