अब होलसेलर व रिटेलर को भी मिलेगा एमएसएमई का लाभ : पंकज वर्मा
गुरुग्राम : कोरोना महामारी से हर वर्ग को उबारने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार प्रयासरत है। कोरोना काल में सभी वर्गों व क्षेत्रों को भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। औद्योगिक क्षेत्र भी इन समस्याओं से अछूता नहीं रहा था। लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। अब केंद्र सरकार ने इन लघु उद्योगों की भी सुध ली है।
कारोबारियों को निशुल्क सहायता देने वाली संस्था एमएसएमई वेलफेयर फाउण्डेशन के अध्यक्ष पंकज वर्मा ने बताया कि एमएसएमई मंत्रालय ने गत दिवस घोषणा की है कि होलसेलर, रिटेलर व मोटर व्हीकल रिपेयरिंग वाले व्यक्ति स्वयं को एमएसएमई में शामिल कर सकते है, जिसके लिए मंत्रालय ने एनआईसी कोड जारी किए हैं। उनका कहना है कि पहले होलसेलर व रिटेलर एमएसएमई में स्वयं को पंजीकृत नही करा सकते थे जिसके कारण मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमियों को दी जाने वाली केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नही मिल पाता था। अब उन्हें भी वे सभी लाभ मिलने लगेंगे, जो एमएसएमई सेक्टर को मिलते थे। उनका कहना है कि एमएसएमई में व्यापारी को पंजीकृत होने का सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है कि व्यापारी बडी कंपनियो व सरकारी संस्थाओं में माल आपूर्ति व सर्विस देने के बाद अपना भुगतान पाने के लेने के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे।
जो व्यापारी एमएसएमई में स्वयं को पंजीकृत कर लेगा उसे नियमो के अनुसार माल सप्लाई व सर्विस का भुगतान 45 दिन में प्राप्त करने अधिकार मिल जाता है। भुगतान न मिलने पर वह एमएसएमई समाधान पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। एमएसएमई में प्रावधान है कि 45 दिनों के बाद एमएसएमई को बिल की वैल्यू के साथ 3 गुना ब्याज सहित माल व सर्विस लेने वाले को भुगतान करना होगा। संस्था व्यापारियों के हितों की आवाज उठाती रही है और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता के आधार पर कराती रही है।