संदीप गडोली फर्जी मुठभेड़ मामले में पुलिसकर्मियों सहित सभी आरोपी बरी !
गुरुग्राम : मुंबई की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को गुरुग्राम के गैंगस्टर संदीप गडोली की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या के मामले में सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें हरियाणा पुलिस के पांच जवान भी शामिल थे। इस फैसले के साथ ही इस मामले का अस्थायी रूप से कानूनी अंत हो गया, जिसने पुलिस व्यवस्था, आपराधिक नेटवर्क और मुठभेड़ हत्याओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे।
गडोली को 7 फरवरी, 2016 को मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक होटल में गुरुग्राम पुलिस टीम के एक ऑपरेशन के दौरान गोली मार दी गई थी। उस समय पुलिस ने दावा किया था कि मुठभेड़ असली थी। पुलिस का कहना था कि गडोली, जो कई हत्याओं सहित 40 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित था, ने पुलिस अधिकारियों पर तब गोली चलाई जब उन्होंने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी।
हालांकि, गडोली के परिवार द्वारा हत्या को फर्जी करार दिए जाने के बाद यह घटना जल्द ही विवादों में घिर गई। परिवार ने दावा किया कि मुठभेड़ पुलिस अधिकारियों और प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के भाई मनोज की मिलीभगत से रची गई एक आपराधिक साजिश का नतीजा थी। गडोली का शव लेने से इनकार करते हुए परिवार ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, जिसने मुंबई पुलिस को विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया।
एसआईटी की जांच रिपोर्ट ने पुलिस के बयान पर संदेह पैदा कर दिया था। जांचकर्ताओं ने फोरेंसिक साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि गोली लगने के बाद गडोली को लगभग 20 मिनट तक लावारिस छोड़ दिया गया था और सबूतों से छेड़छाड़ करने के प्रयास किए गए थे, जिनमें हथियार रखना और कैमरों को नुकसान पहुंचाना शामिल था। इन निष्कर्षों के आधार पर, मुंबई पुलिस ने सब-इंस्पेक्टर प्रद्युमन यादव के नेतृत्व वाली गुरुग्राम पुलिस टीम के कई सदस्यों और अन्य आरोपियों पर आरोप लगाए। गिरफ्तार किए गए लोगों में गडोली की कथित प्रेमिका दिव्या पाहुजा और उसकी मां सोनिया भी शामिल थीं, जिन पर जांचकर्ताओं ने गुप्त संचार के माध्यम से गडोली की गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने का आरोप लगाया था। प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर बिंदर गुर्जर का नाम भी इस साजिश में आया था। सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि गडोली पर वैध निगरानी रखी गई थी और उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था।
कई वर्षों की जांच और मुकदमे के बावजूद, अदालत ने अंततः हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों को साबित करने के लिए निर्णायक सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
गडोली स्वयं सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में से एक था, जो गुरुग्राम और दक्षिणी हरियाणा में सक्रिय था। उसके खिलाफ लगभग तीन दर्जन आपराधिक मामले दर्ज थे और उसने जबरन वसूली, संपत्ति सौदों और अवैध व्यापार का एक बड़ा नेटवर्क बना लिया था। बिंदर गुर्जर के गिरोह के साथ उसकी हिंसक दुश्मनी ने क्षेत्र में प्रतिशोधात्मक हत्याओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया था।
इस मामले में बाद में कई मोड़ भी आए, जिनमें 2024 में जमानत पर रिहा होने के बाद गुरुग्राम के एक होटल में दिव्या पाहुजा की हत्या शामिल है, जो गडोली गिरोह की दुश्मनी की लंबी छाया को रेखांकित करती है।
हालाँकि बरी होने से फिलहाल मामला कानूनी रूप से बंद हो गया है, लेकिन 2016 की उस फरवरी की रात की घटनाओं और कानून प्रवर्तन और कथित अत्याचार के बीच की पतली रेखा को लेकर कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं।
