दुकान दिलाने के नाम कर दी लाखों की ठगी, अब पीड़ित काट रहा थाने के चक्कर !

गुरुग्राम: यहां पर कमर्शियल यूनिट बुक करने के नाम पर एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी व जालसाजी करने का मामला सामने आया है। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ, जब पीड़ित पक्ष की तरफ से समीर बंसल ने डीसीपी साउथ जोन के पुलिस उपायुक्त कार्यालय में लिखित में शिकायत देकर आपबीती बताते हुए न्याय की गुहार लगाई और पुलिस उपायुक्त को बताया कि उनके कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने से पहले उन्होने चालू वर्ष में 30 अगस्त व 15 नवंबर को बादशाहपुर तथा 28 नवंबर को एसीपी सोहना थाने में लिखित में शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई लेकिन संबंधित थाना प्रभारी व सहायक पुलिस आयुक्त ने शिकायत में दिए गए तथ्यों पर गौर करने की बजाय उनकी दी गई शिकायत को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तब उन्हे पुलिस उपायुक्त को शिकायत देनी पड़ी। प्राप्त जानकारी के अनुसार समीर बंसल पुत्र स्वर्गीय महेश प्रसाद बंसल निवासी पार्श्वनाथ ग्रीन विले, सोहना रोड़, गुड़गांव ने डीसीपी साउथ जोन के पुलिस उपायुक्त कार्यालय में दी गई शिकायत में बताया कि उन्होने अपने व अपनी माता जी श्रीमती सुषमा बंसल के नाम से एक कमर्शियल यूनिट नंबर 210 द्वितीय फ्लोर सिटीसकैप, सेक्टर 66, गोल्फकोर्स एक्सटेंशन रोड़ में बुक कराया था। जिसके लिए उनसे प्रॉपर्टी एजेंट फानेश्वर त्रिपाठी, जो कपूर एंड थापर रियलटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था व इस प्रॉपर्टी एजेंट कंपनी के डायरेक्टर रवीश कपूर के माध्यम से उन्होने यह दुकान बुक कराई थी। तब उपरोक्त दोनों 20 नवंबर, 2012 को उनके निवास पर आए और 3 लाख रुपए नकद रूप में लेकर अपने विजिटिंग कार्ड पर धनराशि प्राप्ति की रसीद देकर चले गए। दूसरी बार में 30 नवंबर, 2012 को 3 लाख 92 हजार 580 रुपए नकद रूप में लिए और उस बार भी विजिटिंग कार्ड पर ही रसीद बनाकर दे दी और कहा कि आपकी कुल 6 लाख 92 हजार 580 रुपए की राशि बिल्डर के पास जमा करा देंगे। आरोप है कि इसके बाद उपरोक्त दोनों आरोपी 10 दिसंबर, 2012 को आए और कहा कि अब एक लाख 96 हजार 350 रुपए के साथ आवेदन पत्र फार्म अलॉटमेंट के लिए भरकर दे दो। आपका काम हो गया है। जिस पर उन्होने उपरोक्त राशि का एक चेक अलॉटमेंट के लिए आवेदन पत्र के साथ दे दिया। जिसके बाद उन्होने पीड़ित को बाईस जुलाई, 2013 को प्रोविजनल अलॉटमेंट लैटर दे दिया, जिसमें उनके द्वारा दी गई नकद व चेक राशि का कोई विवरण, हवाला नही दिया गया। पीड़ित समीर बंसल का आरोप है कि उन्होने उसे झांसे में लेकर कई बार में कुल 15 लाख 21 हजार 955 रुपए की धनराशि ले ली और दुकान देने में टालमटोल करते रहे। शक होने पर जब उन्होने कंपनी में जाकर इनसे संपर्क किया और अपनी दी हुई कुल राशि के बारे में बात की तो उन्हे इस बात का आभास हुआ कि इस सारे मामले में रवीश कपूर, आकाश कपूर और गौरव खंडेलवाल ने मिलकर फानेश्वर त्रिपाठी को मोहरा बनाकर उनकी दी गई राशि को हड़प लिया है और उनके साथ अमानत में ख्यानत करते हुए धोखाधड़ी, जालसाजी की है। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने उनसे संपर्क किया तो आरोपियों ने उसे जुबान बंद रखने और जान से मारने की धमकी दी। समीर बंसल ने डीसीपी साउथ जोन के पुलिस उपायुक्त से आरोपियों के खिलाफ जरूरी धाराओं के तहत तत्काल अभियोग पंजीकृत किए जाने और आरोपियों को गिरफ्तार कर ठगी की गई रकम की बरामदगी की गुहार लगाई है। पीड़ित का यह भी कहना है कि वह पुलिस थाने में कई बार शिकायत देने के बावजूद शिकायत पर हुई कार्रवाई जानने के लिए बार-बार थाने के चक्कर काटता रहा लेकिन थाना प्रभारी ने टालमटोल की नीति अपनाई और आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई अमल में लाने की बजाय उसकी शिकायत को ही रददी की टोकरी में डाल दिया। तब उन्हे थक-हारकर डीसीपी साउथ जोन के पुलिस उपायुक्त कार्यालय में आकर अपनी शिकायत दर्ज करानी पड़ी। उन्होने कहा कि पुलिस उपायुक्त ने इस मामले में उन्हे न्याय का भरोसा दिया है। जिससे उन्हे उम्मीद बंधी है कि अब उन्हे जरूर न्याय मिलेगा और ठगी करने वाले जल्द ही कानून की गिरफ्त में होंगे।