राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ने गुरुग्राम के जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन !

गुरुग्राम : राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ने गुरुग्राम के जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कश्यप, धीमर, बाथम, कहार, धींवर, प्रजापति, कुम्हार, मांझी, गोडिया, मल्लाह, केवट, निषाद, मछुआ, बिंद, भर, राजभर, तुरहा आदि 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने और अनुसूचित जाति जैसी सुविधाओं का लाभ देने की मांग की है।
ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि उक्त अति पिछड़ी जातियों की स्थिति अत्यंत दयनीय ही नहीं बल्कि बद से बदतर भुखमरी के कगार पर हैं। चूंकि ये सब कामगार जातियां जहां सृष्टि के महत्वपूर्ण कार्य में सहायक रहीं. वहीं देश के विकास में भी इनका योगदान अप्रतिम रहा है। ये सभी कामगार जातियां पारम्परिक काम-धंधे व कुटीर व्यवसाय करते हुए अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण करती रही हैं। किन्तु आधुनिक तकनीक ने इनके सभी पैतृक धन्धे छीन कर चौपट कर इन सभी को अतल में पहुंचा दिया है। धनाभाव के कारण कोई व्यवसाय कर सकने में भी असमर्थ ही हैं। चूंकि पेट की भूख मिटाने हेतु पूरा जीवन श्रम आधारित रहा जिस कारण अपनी संतानों को भी शिक्षित नहीं कर सके, जिस कारण आर्थिक दंश झेलने को मजबूर हैं। अशिक्षा के कारण राजनैतिक लाभ से सदैव लगभग शून्यता में ही जीवन यापन करती चली आ रही हैं। निचले तबके को संविधान में बराबरी में लाने के लिए दी गई व्यवस्था भी ऐसी जातियों के लिए सफेद हाथी बनकर रह गई। इस हेतु कोई ठोस उपाय सरकारों द्वारा
आजादी के 75 सालों तक नहीं किया गया। और यदि किया भी गया तो वह दलगत राजनीति की चक्की में पिस कर रह गया। उदाहरणार्थ उ०प्र० की पूर्व सरकारों ने विगत में कई बार प्रयास किया किन्तु इन्हें सम्यक रूप से लाभ नहीं मिला। जबकि इसी श्रेणी में आने वाली इन्हीं जातियों की मूल जातियाँ केन्द्र व प्रदेशों की सूची में शामिल हैं उक्त नामों से नहीं हैं, जबकि उपर्युक्त नाम से जानी जाने वाली जातियों को वही पांच (5) क्रमश 1- गोंड, 2- शिल्पकार, 3 मझवार, 4 बेलदार व 5- तुरैहा वे जातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जाति के आरक्षण लाभ से आच्छादित किया जाता रहा है और उक्त 17 नाम इन्हीं जातियों के पुकारू नाम / पर्याय हैं ।
महोदय, इस प्रकार उक्त 17 जातियां हैं वे मूलरुप में कुल पांच (5) जातियों के पुकार नाम हैं इन सबका खान-पान, रहन-सहन एक जैसा ही है और इनकी शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है जबकि उ0प्र0 में ये जातियां आबादी के हिसाब से लगभग 145 प्रतिशत इनकी कुल आबादी में भागीदारी है और देश की कुल आबादी में अपनी भारी हिस्सेदारी रखती हैं।
महोदय, चूंकि ये जातियां भुखमरी के कगार पर हैं जिनकी पीड़ा को सामाजिक संगठनों ने विगत सरकारों तक पहुंचाने का काम किया जिस पर तत्कालीन सरकार ने उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए संविधान की मूल भावना के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 22 दिसम्बर 2016 को अपनी मंत्री परिषद (कैबिनेट की बैठक में समाज कल्याण विभाग / अनुसूचित जाति आरक्षण लाभ दिए जाने वाले प्रस्ताव / मूल जातियों की उपजातियों क्रमांकानुसार परिभाषित किया था क्योंकि उक्त जातियां भारत सरकार के 1960-1956-1961 के गजट में पहले से ही इनकी मूल पांचों जातियां अनुसूचित जाति आरक्षण लाभ प्राप्त कर रही थी।
महोदय, चूंकि पिछड़े वर्ग में कुछ सम्पन्न जातियां इन निचली जातियों का हक ‘चट’ कर रही हैं, अतः पिछड़े वर्ग में शामिल उक्त जातियों को अलग करते हुए इन पांच (5) मूल जातियों जो पूर्व में आरक्षित वर्ग में शामिल हैं जिनका वर्णन पूर्व में किया गया है। यह सब पुकारू नाम उक्त के पर्याय / उपनाम हैं को भी उक्त नामों के क्रमांक के सामने अंकित करते हुए इनका पिछड़े वर्ग में उपलब्ध आरक्षण प्रतिशत भाग (हिस्सा) अनुसूचित जाति कोटे में समाहित करते हुए इन्हें भी अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभों से लाभान्वित किया जाना चाहिए। इन्हें मुख्य धारा से जोड़कर उनके उत्थान व बराबरी में लाने हेतु अति आवश्यक है।