पोक्सो मामले में अदालत ने आरोपी को 30 साल एवं ₹100000 जुर्माना की सजा सुनाई !
पलवल : पुलिस प्रवक्ता कार्यालय पुलिस अधीक्षक पलवल से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2018 के पोक्सो मामले में महेश कुमार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पलवल की अदालत ने विचारण के दौरान आये साक्ष्यों के आधार पर तथा गवाहों और सबूतों के आधार के पर आरोपी सतीश पुत्र धीरज निवासी बरैया बिहार हाल नजदीक जीवन ज्योति स्कूल कृष्णा कॉलोनी पलवल को दोषी ठहराते हुए 30 साल की सजा एवं ₹100000 का जुर्माना की सजा के आदेश पारित किए | जुर्माना न भरने की सूरत में 2 साल अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश किए उक्त मामले में थाना महिला पलवल में मुकदमा नंबर 141 दिनांक 21 दिसंबर 2018 जेर धारा 376,354IPC & 6 POCSO Act दर्ज था |
गौरतलब है कि इस अभियोग की विवेचना महिला सहायक उपनिरीक्षक अमलेश द्वारा अमल में लाई गई थी जिन्होंने अपने कार्य निपुणता एवं दक्षता का परिचय देते हुए अभियोग की विवेचना गहराई से अमल में लाई जिस आधार पर आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सका है |
महिला सहायक उप निरीक्षक अमलेश द्वारा उक्त मामले में गहराई से की गई विवेचना से प्रभावित होकर पुलिस अधीक्षक महोदय ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है साथ ही पुलिस कप्तान ने कहा है कि पलवल पुलिस महिला/ बाल योन शोषण अपराध के प्रति पूरी तरह से गंभीर है और इसी प्रकार विवेचना करते हुए दोषियों को उनके अंजाम यानी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी |
