दोहली कानून सशोधन के लिए मंत्री मूलचंद शर्मा को सौंपा ज्ञापन
फर्रुखनगर (नरेश शर्मा) : गुरुग्राम में भगवान परशुराम मंदिर के भूमि पूजन एवं भवन लोकार्पण के लिए पहुंचे हरियाणा के परिवहन, खनन एवं कौशल विकास मंत्री मूलचंद शर्मा को दोहली संर्घष समिति के एक शिष्ट मंडल ने हरियाणा में दोहलीदार भौंडेदार , बुटटीमार , मुककरौंदार संशोधन बिल न 0 34 एच एल ए आफ 2018 दोहली कानून सशोधन के लिए ज्ञापन सौंपा।
दोहली संर्घष समिति के संस्थापक कृष्ण पंडित, चेयरमैन राजबीर शर्मा सैहदपुर, सुरेंद्र गौड सुल्तानपुर नरेंद्र उपाध्याय, प्रेम चंद, धीरज कौशिक, जितेंद्र कौशिक, सरपंच इंद्रजीत शर्मा, कैलाश शर्मा, मुरारी लाल ढाणा, योगेश शर्मा, अजय शर्मा, नरेश शर्मा, जय किशन आदि ने सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि सरकार विगत पिछले कुछ वर्षों से अनेकों – अनेक जन – कल्याणकारी व आम जन मानस की भावनाओं , महत्वांक्षाओं के अनुरूप कार्य करत हुए आम जनमानस के जीवन में एक नवचेतना का संचार करते हुए विकास के मार्ग पर अग्रसर है । सरकार हमेशा ही आमजन मानस की परेशानियों को समझकर उसके निवारण के लिए हमेशा तत्पर रहती है , तथा आप स्वयं समय – समय पर दिशा निर्देश देते हुए हमेशा समस्याओं के समाधान की तरफ नजर बनाये रहते है । यह आपके दूरदृष्टि व प्रयासो का ही परिणाम है कि आज आम आदमी को अपना हक मिलने लगा है और आम आदमी का सरकार व प्रशासन के प्रति विश्वास जागृत हुआ है ।
हरियाणा सरकार द्वारा हरियाण दोहलीदार , भौडेदार , बुटटीमार , मुककदार , अधिनियम 2010 ( संक्षेप में आगे इसे दोहली अधिनियम 2010 कहा गया है ) पारित किया गया था जो कि 09.06.2011 से प्रभावी हुआ था । उक्त अधिनियम उन लोगों को मालिकाना हक देने के लिए पारित किया गया था , जो विगत 150 वर्षों से अधिक समय से दान में ली गई भूमि को बतौर दोहलीदार , बूटटीदार , भौडेदार व मुककरौंदार कब्जा व काश्त करते चल आ रहे हैं व दानकर्ता द्वारा दी गई व्यक्तिगत व समाजिक जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करते चले आ रहे है । इस तरह की जमीन समाज के कुछ विशेष भूमि हीन तबको को , भूमि मालिकों द्वारा समाज कल्याण व पुनार्थ के कार्यों के निष्पादन के लिए ब्राहमणो , मन्दिरों व अन्य व्यक्तियों को दी जातीरही है , ताकि वे भूमि पर किसानी कर सकें व भूमि मालिकों दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें , जिससे समाज में सांमजस्य व ताना बाना बना रहें और सबको समान रूप से विकास का मौका मिल सके ।
दोहलीदारी , भोन्डेदारी आदि की जमीन प्राप्त करने वाले लोग बतौर दोहलीदार , बूटटीदार , भौडेदार व मुककरौंदार भूमि मालिकों द्वारा दी गई जमीन के बदले जिम्मेदारीयों का पिछले 150 वर्षों से लगातार पुरी ईमानदारी व जिम्मेवारी से पालन करत चले आ रहे है । सरकार द्वारा वर्ष 2011 में पारित किये गए उपरोक्त कानून से दोहलीदार , बूटटीमार , भौडेदार व मुककरौंदार को मालिकाना हक दिया जाना सुनिश्चित हुआ है , परन्तु अब सरकार द्वारा बिल न 0 34 एच.एल.ए आफ 2018 विधान सभा द्वारा पारित करके राष्ट्रपति महोदय के समक्ष स्वीकृती हेतु भेजा हुआ है , यह बिल ग्राम पंचायत , नगर निगम , नगर पालिका , बोर्ड आदि व अन्य सरकारी विभागों की जमींनो से सम्बन्धित है और इस बिल के कानून बन जाने पर जो दोहलीदार , बूटटीमार , भौडेदार व मुककरौंदार मुख्य अधिनियम के तहत मालिक बनने के योग्य थे , वह अब ग्राम पंचायत , नगर निगम , नगर पालिका , बोर्ड आदि व अन्य सरकारी विभागों की मलकियत भूमि के मालिक नहीं बन पायेंगें , जो कि दोहलीदार व अन्य हितों पर कुठारागात हुआ है व जन भावनाओं को ठेस पहुंची है । उपरोक्त संशोधन बिल पारित करते समय इस तथ्य को नजर अंदाज किया गया है कि दोहलीदार आदि इस बिल के अधिनियम बनने के बाद भी निजी मालिकों की भूमि के मालिक बन सकेंगें , परन्तु ग्राम पंचायत , नगर निगम , नगर पालिका , बोर्ड आदि व अन्य सरकारी विभागों की भूमि भी तत्कालीन मालिकों द्वारा 150 वर्षों पूर्व दाहलीदारी आदि पर दी गई थी व पंचायती राज अधिनियम , नगर निगम व नगर पालिका अधिनियम के वजूद में आने के बाद कोई भी भूमि इन विभागों द्वारा ना तो दोहलीदारी आदि पर दी गई है और ना ही इन अधिनियमों के अन्तर्गत भूमि दोहलीदारी आदि पर देने का प्रवाधान हैं।
उन्होंने बताया कि दोहली संघर्ष समिति सरकार से निवेदन करती है कि जिस समय जो जमीन दान में दी थी उस समय स्वंय दान कर्ता ही मालिक थे । 22 अप्रैल 1961 में राष्ट्रपति जी के द्वारा एक कानून बना जिसे 4 मई 1961 को लागू किया गया । इस एक्ट के अनुसार जो जमीन पटी के मालिको की मुसतरका जमीन पड़ी थी । उस जमीन को पंचायत मालिक बना दिए गए परन्तु इस एक्ट न 0 18 1961 के सैक्शन 2 के उपभाग जी में सपष्ट दर्शाता है । कि दोहलेदार , बूटटीमार , भौडेदार व मुककरौंदार पंचायत से अलग रखा जाए । परन्तु अधिकरियों की लापरवाही के कारण सारी मुसकरता जमीन पंचायत , नगर पालिका , नगर निगम के नाम कर दी गई जो कि गलत था । सरकार से अनुरोध है कि संशोधन बिल को निरस्त करके इन सामाज के लोगों का भला हो जाए । सरकार से ये भी माँग करते है कि लबिंत पडें केसो में इन समाज के लोगों को जमीन का मालिक बना दिया जाए।