अब हुड्डा सरकार में भर्ती हुए 816 ड्राइंग टीचर को बर्खास्त करने की तैयारी !

चंडीगढ़: 1983 पीटीआई शिक्षकों के बाद अब स्कूलों में कार्यरत 816 ड्राइंग टीचर भी नौकरी से जल्दी हटेंगे। पूर्व की हुड्डा सरकार के समय में नियमित भर्ती के तहत इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। भर्ती में अनियमितता के आरोपों के चलते यह मामला कोर्ट में गया। सरकार के आदेशों पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ड्राइंग शिक्षकों को लेकर रिपोर्ट मुख्यालय तलब की है।
दरअसल, हुड्डा सरकार ने 2006 में 816 ड्राइंग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसके लिए 20 जुलाई, 2006 में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। सिलेक्शन कमेटी ने इस भर्ती में 30 नंबर का इंटरव्यू तय किया। कुछ माह बाद ही अचानक आयोग ने इसमें बदलाव कर दिया। 2007 में भर्ती को लेकर नोटिस जारी हुआ और इसमें कहा गया कि इंटरव्यू के साथ-साथ लिखित परीक्षा भी होगी।
फिर एक सप्ताह बाद ही नये सिरे से नोटिस जारी करके पहले वाले नोटिस को वापस ले लिया। इसमें स्पष्ट किया गया कि ड्राइंग टीचर की भर्ती के लिए पेपर नहीं होगा। आयोग ने 2008 में भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया। नतीजे घोषित होने के करीब 2 साल बाद 2010 में शिक्षा विभाग ने चयनित शिक्षकों को अलग-अलग स्कूलों में ज्वाइन करवाया। उल्लेखनीय है ड्राइंग टीचर के साथ ही अलग-अलग कैटेगरी की 24 भर्तियां आयोग ने एक साथ निकाली थीं।
माना जा रहा है कि नौकरी से हटाने के साथ ही सरकार ने ड्राइंग टीचर की एडजस्टमेंट को लेकर भी मंथन शुरू कर दिया है।अनियमितता के चलते कोर्ट पहुंचा केस चयन प्रक्रिया से वंचित रहे उम्मीदवारों ने भर्ती में अनियमितता के आरोप लगाए थे। मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ड्राइंग शिक्षकों की भर्ती को गलत ठहराया। सिंगल बेंच के फैसले को शिक्षकों ने डबल बेंच में चुनौती दी लेकिन उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली। इसके बाद शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी अब वे केस हार गए। अब जिलों से जानकारी आते ही विभाग इन शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त करने की कार्यवाही शुरू करेगा।

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