पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को अंतरिम जमानत मिली

नई दिल्ली : सुप्रीमकोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को 1991 के एक कनिष्ठ अभियंता की कथित हत्या से जुड़े मामले में बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर.सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की एक पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सैनी की अपील को स्वीकार किया, जिसमें अदालत ने 29 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के सैनी के अनुरोध को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही धनराशि के दो जमानती बॉन्ड भरने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दे। हाईकोर्ट ने आठ सितम्बर को सैनी के, मुल्तानी की कथित हत्या के मामले में अग्रिम जमानत सहित दो आवेदन खारिज कर दिये थे। बलवंत सिंह मुल्तानी के गायब होने के 1991 के मामले में जालंधर में रहने वाले उसके रिश्तेदार पलविन्दर सिंह मुल्तानी की शिकायत पर सैनी और छह अन्य के खिलाफ मई महीने में मामला दर्ज किया गया।

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