दीनदयाल आवास योजना को पलीता ! डीटीपी ने नोटिस देकर माँगा जवाब
गुरुग्राम: फरुखनगर सेक्टर-3 स्थित दीनदयाल आवास योजना 2016 के तहत लगभग नौ एकड़ में विकसित की जा रही अफोर्डेबल प्लाटेड कालोनी में बिल्डर सवयासिची इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा नियमों के उल्लंघन पर डीटीपी एन्फोर्समेंट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सात दिन के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया तो विभागीय नियमों के हिसाब से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जानकारी के मुताबिक बिल्डर द्वारा फरुखनगर में विकसित की जा रही अफोर्डेबल प्लाटेड कालोनी के नियमों की अनदेखी की जा रही है। नगर योजनाकार विभाग के नियमों के हिसाब से प्रोजेक्ट के ले-आउट प्लान में 15 प्रतिशत बिक्री होने वाले प्लाट को फ्रीज्ड (बचा कर रखने) रखने पड़ते हैं। इस 15 प्रतिशत जमीन को बैंक गारंटी और राजस्व रिकार्ड में मोर्गेज (गिरवी) प्रोजेक्ट की जमीन के बदले बेचने की अनुमति नहीं होती।
इस जमीन की बेचने की अनुमति तभी मिल सकती है जब प्रोजेक्ट में विकास के सभी कार्य पूरे हो जाएं और मोर्गेंज जमीन डी-मोर्गेंज हो जाए। लेकिन इस प्रोजेक्ट में इन नियमों का उल्लंघन हुआ। बिल्डर की तरफ से 15 प्रतिशत जमीन के प्लाट भी अग्रीमेंट(करार) कर बेच दिए गए। मामले का लेकर महानिदेशक नगर योजनाकार विभाग के पास शिकायत भी पहुंची थी। इसे लेकर 18 सितंबर 2020 को नोटिस भी जारी किया था।
आरएस बाठ, डीटीपी एन्फोर्समेंट ने बताया डीटीपी कार्यालय से इसके लिए निरीक्षण किया गया तो पता चला कि सभी प्लाट बेच दिए गए, केवल एक ही प्लाट बचा है। विभाग का एक कर्मचारी कालोनी में खरीददार बनकर पहुंचा तो कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बताया कि केवल एक ही प्लाट बचा है। इस प्रोजेक्ट में नियमों का उल्लंघन हुआ है। तहसीलदार को पत्र लिख दिया गया है, साथ ही एक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से तहसील भेज इस प्रोजेक्ट से जुडी सभी प्रकार की रजिस्ट्री पर रोक लगवाई जाएगी। जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है।