गिरी गाज : डीएलएफ फेज-2 थाना प्रभारी व जांच अधिकारी निलंबित
गुरुग्राम: सड़क दुर्घटना में मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) आलोक गुप्ता की मौत के मामले में पुलिस आयुक्त ने डीएलएफ फेज-2 थाना प्रभारी अमन बेनीवाल व जांच अधिकारी उप निरीक्षक हरि ओम को निलंबित किया है। पुलिस आयुक्त केके राव ने यह कार्रवाई जांच अधिकारी व थाना प्रभारी द्वारा मामले में आईपीसी की धारा-308 न जोड़ने पर की है। धारा जुड़वाने के लिए मृतक आलोक गुप्ता की पत्नी मिहिका व भाई अनुराग गुप्ता के साथ सैकड़ों लोगों ने शंकर चौक से साइबर सिटी तक प्रदर्शन किया था।
दरअसल, 23 अगस्त की सुबह साइबर सिटी में एक कार डिवाइडर को पार कर सड़क के दूसरी ओर आ गई थी। कार दूसरी तरफ से हार्ले डेविडसन बाइक पर जा रहे निजी कंपनी के सीएफओ आलोक गुप्ता से टकरा गई थी। इस घटना में आलोक ने मौके पर दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर दुर्घटना करने व मौत के लिए आईपीसी की धारा-279, 304ए के तहत केस दर्ज किया था। मामले की जांच में सामने आया था कि कार नाबालिग चला रहा था जिसने शराब पी हुई थी। इस मामले की मृतक आलोक की पत्नी व भाई समेत अन्य परिजन नाबालिग के पिता पर भी केस दर्ज करने व मामले में आईपीसी की धारा-308 जोड़ने की मांग कर रहे थे। इस मांग को नजरअंदाज करने पर परिजनों के साथ सैकड़ों लोग शंकर चौक पर एकत्र हुए थे।
मृतक की पत्नी मिहिका ने बताया कि नाबालिग का वाहन चलाना गैरकानूनी है। शराब पीकर वाहन चलाना भी गैरकानूनी है। इस बारे में न केवल नाबालिग बल्कि उसके परिजन भी जानते हैं, बावजूद उसके उन्होंने उसे वाहन दिया। ऐसे में इस घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मामले में खानापूर्ति करने के लिए दुर्घटना की साधारण धाराएं जोड़ी थीं। मामले में कई बार थाना प्रभारी व जांच अधिकारी से मिलने के बाद भी इसमें आईपीसी की धारा-308 को नहीं लगाया गया। इस पर उन्होंने पुलिस आयुक्त केके राव से भी मुलाकात की थी। मामले में सोमवार देर शाम पुलिस आयुक्त ने थाना प्रभारी अमन बेनीवाल समेत जांच अधिकारी उप निरीक्षक हरि ओम को निलंबित किया है। इस केस में आयुक्त ने धारा-308 जोड़ने के भी निर्देश दिए है।