हरियाणा की ग्राम पंचायतों में अब महिलाओं का होगा आधा ‘राज’
चंडीगढ़ : हरियाणा की ग्राम पंचायतों में अब आधा ‘राज’ महिलाओं का होगा। प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक शुक्रवार को विधानसभा में पारित हो गया। विकास एवं पंचायत मंत्री होने के नाते दुष्यंत चौटाला ने यह विधेयक सदन में पेश किया।
कांग्रेस की गैर-मौजूदगी में भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया। दुष्यंत राइट टू रि-कॉल का बिल भी पास करवाने में कामयाब रहे। अब गांव के लोग अगर चाहेंगे तो वे सरपंच को पद से हटा सकेंगे। पंचायतों में बीसी-ए को 8 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण का संशोधित विधेयक भी विधानसभा में पारित किया गया।
पंचायतीराज संस्थाओं में ऑड-ईवन फार्मूले के तहत महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। प्रदेश में अगले साल फरवरी में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से यह बदलाव लागू होगा। सभी गांवों को सम-विषम संख्या के आधार पर कोड दिए जाएंगे। पहली बार में सम क्रम वाले गांवों में सरपंच महिला रहेंगी और अगली बार विषम वाले गांवों में महिला सरपंच बनेंगी। आरक्षित पदों पर भी यह नियम लागू होगा। गांवों में 50 फीसदी पंचों के पद महिलाओं के लिए रहेंगे। डिप्टी सीएम ने बताया कि यह व्यवस्था जिला परिषद और ब्लॉक पंचायत समिति में भी लागू होगी। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों और चेयरमैन के पदों के लिए भी ऑड-ईवन का फार्मूला लागू होगा। विधायक नैना चौटाला ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया।