हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगो को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पास

चंडीगढ़ : हरियाणा के लोगों को राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाला बिल गुरुवार को हरियाणा विधानसभा में पास हो गया। इस बिल के पास होने के बाद अब युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं भटकना होगा।
जानकारी के अनुसार, अब हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में भी स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। इससे संबंधित बिल को आज हरियाणा विधानसभा से मंजूरी मिल गई। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता दुष्यंत चौटाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
दुष्यंत चौटाल ने कहा, ”हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है। अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवा होंगे। सरकार का हिस्सा बनने के ठीक एक साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है। जननायक की प्रेरणा और आपके सहयोग से सदैव आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरी कामना है।”
गौरतलब है कि हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत स्थान राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित होगा। इससे जुड़े अध्यादेश के प्रारूप (ड्राफ्ट) को कैबिनेट ने (6 जुलाई) को अपनी मंजूरी दे दी थी। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय युवकों की भर्ती अनिवार्य करने को लेकर इस अध्यादेश को कैबिनेट के सामने रखा था, जिसे बाद में पास कर दिया गया था।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा सत्र के पहले दिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के हित में निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि पुलिस भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सत्र के दौरान यह भी बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया है।

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