गुरुग्राम में शराब कारोबारी की हत्या में शामिल दो शूटर गिरफ्तार

-पुराने झगङे की रन्जीश रखते हुए अपने अन्य साथियों के साथ आरोपियों ने रची थी हत्याकाण्ड की योजना
-पुलिस द्वारा इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार
गुरुग्राम : गुरुग्राम में शराब कारोबारी की हत्या में शामिल दो और आरोपी गिरफ्तार किये गए है | ज्ञात हो कि दिनांक 02.09.2020 को खण्डेवला मोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर शराब ठेके का कैश लेकर जा रहे शराब व्यापारी इन्द्रजीत व विक्रम नाम के 02 युवकों को मोटरसाईकिल सवारों द्वारा गोलियां मारने की वारदात को अंजाम दिया गया था। गोली लगने के कारण इन्द्रजीत नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी व दूसरे युवक विक्रम को ईलाज के लिए गुरुग्राम हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था।
इस संबंध में थाना पटौदी, गुरुग्राम में अभियोग संख्या 367 दिनांक 03.09.2020 धारा 147,148,149,307,302,384,506,120B IPC व 25.54.59 A.ACT अंकित किया गया था। इस मामले में रोहित, कृष्ण उर्फ गूगन, गोविन्द, शक्ति उर्फ भोलू, सचिन, ताराचन्द उर्फ साधु, राजू उर्फ छिलका व् पवन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चूका है। इस मामले में गाली मारकर हत्या करने वाले निम्नलिखित मुख्य 02 आरोपियों को कल दिनांक 18.10.2020 को बस स्टैण्ड वजीरपुर, गुरुग्राम से काबू करने में बङी सफलता हासिल की है जिनकी पहचान उज्जवल और जीवन के रूप में हुई है।
दोनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बतलाया कि इन्होनें दिनांक 30.08.2020 की रात को अपने साथी पवन व अभिषेक तथा उसके गाँव के अन्य साथियों के साथ मिलकर गाँव जाटौली क्षेत्र में दीवान के खेतों में बने कोटडा पर इक्टठा होकर इन्द्रजीत निवासी जाटौली की हत्या करने की योजना बनाई थी। योजनानुसार दिनांक 02.09.2020 की रात को पवन व अभिषेक के नेतृत्व में इन दोनों (उज्जवल व जीवन) ने इन्द्रजीत को गोलियाँ मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसमें एक युवक विक्रम निवासी जाटौली को भी गोली लगी थी। इन्द्रजीत की इनके साथी अभिषेक से काफी समय से रंजिश चल रही थी। गौरतलब है कि मुख्य आरोपी अभिषेक नें वर्ष 2019 में भी इन्द्रजीत पर जानलेवा हमला किया था जिस बारे थाना पटौदी में अभियोग संख्या 260/19 धारा 307,34 IPC व 25.54.59 A.ACT थाना पटौदी अंकित है। जिसमें अभिषेक PO चल रहा है। आरोपी अभिषेक की गिरफतारी पर हरियाणा पुलिस द्वारा 50000/- रूपये का ईनाम भी घोषित किया हुआ है।
दोनों आरोपियों को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके 02 दिन के पुलिस हिरासत रिमाण्ड लिया गया है। पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान आरोपियों से अन्य साथियों, अन्य वारदातों के बारे में गहनता से पूछताछ करते हुए वारदात में प्रयोग कीए गए हथियार व वाहन इत्यादि बरामद किए जाएगें।

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