दिल्ली दंगा : तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली : दिल्‍ली की एक कोर्ट ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका को अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया है। इन लोगों पर दिल्‍ली दंगे में कई गंभीर आरोप लगे हैं। फरवरी, 2020 में उत्‍तर पूर्व जिले में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन बाद में दंगे में तब्‍दील हो गया था ।
इसी मामले में एडिशनल जज विनोद यादव ने गुलफाम, रियासत अली और ईशाद अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह खारिज की जा रही है क्‍योंकि यह सभी उसी एरिया में रहते हैं जहां दंगा हुआ था। बेल मिलते ही यह गवाह और तथ्‍य से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए मैं जमानत पर उपरोक्त आवेदकों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। इसके बाद सभी आवेदन खारिज कर दिए गए।
दूसरी और, आवेदकों के लिए यह तर्क दिया गया कि उन्हें जांच एजेंसी द्वारा गलत और दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया है। मामले की जांच निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *