गुरुग्राम के मालिबु टाउन बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज

गुरुग्राम : पुलिस ने मालिबु टाउन विकसित करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। थाना सदर में दर्ज इस एफआईआर में 10 से अधिक कंपनियों व दो लोगों को आरोपी बनाया गया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट का आरोप है कि शिकायतों की जांच में बिल्डर्स की मनमानी व नियमों की जबरदस्त तरीके से अवहेलना करने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
थाना सदर में दी शिकायत में डीटीपी-ई आरएस बाठ ने बताया कि मालिबु एस्टेट, डिनेरियो एस्टेट, कोसा एस्टेट, सांतालूना एस्टेट, सनपेस्लरो एस्टेट, सिटी लैंड प्रॉपर्टीज, ब्लूम फील्ड प्रॉपर्टीज, स्प्राड प्रॉपर्टीज, डेटोर एस्टेट, ग्योड एस्टेट, सुदर्शन कोहली व केएस धींगड़ा के नाम हरियाणा डेवेलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट की धारा तीन के तहत रिहायशी काॅलोनी विकसित करने के लिए 1992 से 1997 तक कई लाइसेंस जारी किए गए। बाद में काॅलोनी से संबंधित अनेक शिकायतें मिली, जिनकी जांच की गई। जांच में अनेक तरह की अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद बिल्डर को 14 सितंबर 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस संबंध में बिल्डर की ओर से लिखित जवाब दाखिल किया गया लेकिन जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं था। इसके बारे में मुख्यालय को रिपोर्ट दी गई। मुख्यालय से इसी 14 अक्तूबर को हरियाणा डेवेलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट की धारा 10 (1) के तहत एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि निर्माणाधीन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सेक्टर 47 में करीब 200 एकड़ जमीन पर विकसित मालिबु टाउन को गुरुग्राम की प्राइम टाउनशिप में से एक माना जाता है। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर और यूएसए के कैलिफोर्निया व भारत में कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित करने वाले सुदर्शन कोहली, राजदूत बर्जर पेंट्स लिमिटेड के चेयरमैन केएस धींगड़ा संयुक्त रूप से इसके प्रमोटर हैं।

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