हरियाणा में फिर बढ़ाया गया लॉकडाउन !
चंडीगढ़ : कोरोना महामारी के मद्देनजर हरियाणा में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है । इस बार 14 जून तक बढ़ाया गई महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि होगी। दुकानों को दो समूहों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी है । दुकानों के खुलने के लिए ऑड-ईवन सिस्टम जारी रहेगा।
शॉपिंग मॉल को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है वही रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित) को 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी लेकिन सामाजिक दूरियों के साथ। मंदिरों व प्रार्थना घरों में एक बार मे 21 से ज्यादा व्यक्ति न हों। शादी में व फ्यूनरल में 21 लोगों को इजाजत मिली। इनसे अलग आयोजनों में 50 से ज्यादा व्यक्ति ना हों, 50 से ज्यादा के लिए प्रशासन से अनुमति अनिवार्य होगी। शादी घर और कोर्ट से बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन बारात की अनुमति नहीं।
शादी व अंतिम संस्कार से अलग आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी गई है, इससे ज्यादा के लिए उपायुक्त से अग्रिम अनुमति अनिवार्य। क्लब हाउसेज, गोल्फ कोर्स के बार, रेस्टोरेंट बैठने की कुल क्षमता की 50 % के साथ प्रातः 10 से शाम 8 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग तथा सुरक्षा के नियमों के साथ खोले जा सकते हैं। सदस्य और आगंतुक गोल्फ खेल सकते हैं परंतु भीड़ ना हो, यह ध्यान रखें। कॉर्पोरेट कार्यालय भी 50 % उपस्थिति के साथ खोले जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म अपनाने और नियमित सेनिटाइजेशन करवाना जरूरी।
