न्यूज़ ऑफ़ हरियाणा इम्पैक्ट : आख़िरकार फर्जी हस्ताक्षर मामले में सरपंच पर दर्ज हुई एफआईआर

फर्रुखनगर (नरेश शर्मा) : खंड के गांव खवासपुर के सरपंच प्रहलाद यादव के खिलाफ पंच महेश यादव के कार्रवाही पुस्तिका पर फर्जी हस्ताक्षर करके प्रस्ताव पास करने के मामले में पुलिस ने अपराध धारा 420,467,468,471 आइपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस को दिए ब्यान में महेश कुमार पुत्र राम निवास, निवासी गांव खवासपुर ने बताया कि वह ग्राम पंचायत खवासपुर में बतौर पंच के पद पर नियुक्त है। जो वह अपनी सेवायें अपनी ईमानदारी व निष्ठा से गांव के कल्याण के लिये काम करता है। कुछ समय से गांव के सरपंच प्रहलाद कुछ अलग गतिविधियां बिना मीटिंग बुलाये या अन्य जरूरी निर्णय स्वंय ही लेते थे और प्रस्ताव पर अपनी मर्जी के व्यक्तियों को बुला कर हस्ताक्षर करवा लेते थे। लेकिन उसको सरपंच की गतिविधियों पर शक हुआ तो अपने पिता श्री राम निवास की मदद से पंचायत के प्रस्तावओं की कॉपी आर0 टी0 आई0 के माध्यम से ली। जिन्हे देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके दिनांक 03/05/2018, 19/02/2018, 31/05/2016, 27/01/2017, 29/09/2016, 23/09/2016, 21/02/2017, 24/12/2017, 09/03/2018, 27/06/2018, 02/03/2017 व 23/05/2018 को सरपंच ने उसके फर्जी हस्ताक्षर कर प्रस्ताव पास कर दिये जो सरासर गलत व बेबुनियाद है।
इसकी फर्जीवाडें की शिकायत खण्ड विकास एव पंचायत अधिकारी फर्रुखनगर को दिनांक 04/08/2020 को दी जिस पर पंचायत अधिकारी की ओर से दिनांक 11-08-2020 को एक हस्ताक्षर का मिलान हेतू दरखास्त क्रमांक न0 6152 को जारी की गई । खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने उसे कभी भी नमूना हस्ताक्षर के लिये नहीं बुलाया जिससे यह साफ जाहिर होता है कि खण्ड पंचायत अधिकारी ने भी सरपंच से मिली भगत कर रखी थी। उसने दिनांक 26-07-2020 को एक प्राईवेट फिंगर एक्सपर्ट से भी जांच कराई जिसमें यह ओपीनियन आया कि सरपंच ने उसके 12 प्रस्ताव पर फर्जी हस्ताक्षर किये हुये थे। सरपंच प्रहलाद व पंचायत अधिकारी ने आपस में लाभ पहुंचाने की नियत से मेरे हस्ताक्षरों को गलत (फर्जी) बनाकर सही उपयोग करने की कोशिश की है जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये।