तिरंगे का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अब तीन साल की सजा !

चंडीगढ़ : किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या अन्य तरीके से लोगों के सामने राष्ट्रीय ध्वज को जलाया या फाड़ा जाता है तो यह सीधे तौर पर अवमानना होगी। फिर चाहे वह बोलकर, लिखकर या एक्ट के जरिये ही क्यों न किया गया हो। इसमें जुर्माना या तीन साल तक की जेल और दोनों भी हो सकते है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर राष्ट्रीय गान का अपमान करता है तो इस केस में भी जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें फ्लैग कोड ऑफ इंडिया-2002, द प्रिवेंशन ऑफ इनसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट-1971 को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जिम्मेदारी को बताया है।
गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा है कि महत्वपूर्ण नेशनल कल्चरल और स्पो‌र्ट्स इवेंट में पब्लिक केवल पेपर के फ्लैग ही इस्तेमाल कर सकती है। यह पेपर फ्लैट कार्यक्रम के बाद जमीन पर नहीं फेंका जा सकता। नेशनल फ्लैग को सम्मान के साथ डिस्पोज्ड ऑफ करना होगा। कई जगह पेपर की जगह प्लास्टिक के फ्लैग का इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक का फ्लैग पेपर फ्लैग की तरह बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं। यह लंबे समय तक यह डीकंपोस्ट नहीं होते। इस वजह से प्लास्टिक फ्लैग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में लाल किले पर तिरंगे के अपमान की घटना हुई। उसके अलावा भी कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आई, जहां तिरंगे का अपमान किया गया। इसके बाद ही नई एडवाइजरी जारी की गई है।