हरियाणा में अब वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड और वोटर कार्ड दिखा मिलेगी बस किराये में छूट

चंडीगढ़ : हरियाणा में अब वरिष्ठ नागरिकों को बस किराये में छूट के लिए समाज कल्याण विभाग से अलग से कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड और वोटर कार्ड पर ही बस किराया में छूट मिलेगी। इस कार्ड के जरिये रेलवे व हरियाणा रोडवेज की बसों में 50 फीसदी छूट मिलेगी, लेकिन यात्रा के दौरान उनके पास पहचान पत्र होना लाजिमी है। इसी के चलते समाज कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के अलग से कार्ड बनाने बंद कर दिए हैं।
पहले वरिष्ठ नागरिकों को पहले अलग से कार्ड बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। इसके बाद ही वरिष्‍ठ नागरिक आधे किराये पर यात्रा कर सकते थे। इसमें महिलाओं की 60 वर्ष और पुरुष की के लिए 65 वर्ष से अधिक आयु होना जरूरी है। आयु सीमा पूरी होने पर 50 फीसदी छूट मिलेगी। अब वरिष्‍ठ नागरिक पहचान पत्र की जगह अब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, या जन्मतिथि अंकित की कोई भी आइडी मान्य होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संदर्भ में पत्र जारी कर परिवहन महाप्रबंधक व जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए है। यात्रा में छूट के लिए विभाग ने सीनियर नागरिक पहचान पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।