गुरुग्राम में मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना

गुरुग्राम: एक मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मूल रूप से पश्चिम बंगाल की एक महिला ने 19 मार्च को सेक्टर 53 स्थित पुलिस थाना में शिकायत दी थी कि वह बजीराबाद में अपने परिवार के साथ रहती है। उसके पति का निधन हो चुका है और वह घरों में खाना बनाने का काम करती है। जब वह अपने काम पर गई हुई थी तो गत दिवस की सायं उसके ही पड़ौस में पश्चिम बंगाल मूल का रहने वाला सुब्रतो मंडल ने उसकी पुत्री को कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया। दरवाजा खोलकर लड़की को बाहर निकाला गया, जिस पर सुब्रतो लड़की को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया है। सुब्रतो रिश्ते में लड़की का मौसा भी लगता है। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि सुब्रतो लड़की के साथ काफी समय से दुष्कर्म करता आ रहा है। तभी पुलिस ने मामला दर्ज कर सुब्रतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित होना पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।