अब दिल्ली में शराब की होम डिलिवरी, जानें कैसे कर पाएंगे ऑर्डर
नई दिल्ली : राजधानी में रहने वाले लोग अब घर पर शराब मंगा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव करते हुए शराब की होम डिलिवरी को मंजूरी दे दी है। हालांकि वही दुकानें होम डिलिवरी कर पाएंगी जिनके पास L-13 लाइसेंस होगा। शर्त यह भी है कि शराब की डिलिवरी केवल घर पर होगी, किसी हॉस्टल, ऑफिस या अन्य संस्थान में नहीं।
राजधानी में पिछले महीने लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही शराब की दुकानों पर भीड़ टूट पड़ी थी। 31 मई से लॉकडाउन में थोड़ी रियायत दी गई है मगर शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि होम डिलिवरी की शुरुआत के साथ ही डिमांड काफी ज्यादा होगी। कई और राज्यों में भी ऐसा ही प्रयोग किया जा चुका है। कुछ जगह तो इतनी मारामारी मची कि ऐप/वेबसाइट ही क्रैश हो गई।
क्या हैं नियम
-L-13 लाइसेंस वाले ही भारतीय शराब और विदेशी शराब की होम डिलिवरी कर सकेंगे। इसके लिए मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल पर ऑर्डर लिया जा सकता है।
-ऑर्डर मिलने के बाद डिलिवरी केवल घरों में की जाएगी। हॉस्टल, ऑफिस या अन्य किसी संस्थान में शराब डिलिवर नहीं होगी।
-होटल्स से जुड़े रेस्तरां, क्लब और बार खुली जगहों पर शराब सर्व कर सकेंगे।