18 गांवों को हरियाणा नगरीय विकास तथा विनियम अधिनियम से राहत की मांग, सौंपा ज्ञापन !
फर्रुखनगर (नरेश शर्मा) : तहसील फर्रुखनगर जिला गुरुग्राम के ग्रामीण क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले 18 गांवों को हरियाणा नगरीय विकास तथा विनियम अधिनियम , 1975 (1975 का ) की धारा 7 क से मुक्त कराने की मांग को लेकर क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के नाम नायब तहसीलदार रणसिंह गौदारा को ज्ञापन सौंपा।
दिए गए ज्ञापन में बीजेपी मंडल अध्यक्ष दौलतराम गुर्जर, पटौदी बार एसोशिएसन के सचिव राजेश यादव, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार सेन, सुमन यादव नपा अध्यक्षा, पूर्व नगर पार्षद नीरू शर्मा, विनोद डिघलिया, अशोक शर्मा, पूर्व सरपंच राव बिरेंद्र सिंह फाजिलपुर, सोनू सैनी सुल्तानपुर, पार्षद कप्तान सिंह, लम्बरदार रोहताश, अधिवकता प्रदीप कुमार यादव, लम्बरदार प्रताप सिंह, अधिवक्ता संदीप यादव, अधिवक्ता कुलदीप यादव, कालू बंसल, पूर्व सरपंच छाजूराम खेडा झांझरौला आदि ने बताया कि तहसील फर्रुखनगर जिला गुरुग्राम के अंर्तगत फर्रुखनगर शहर सहित 40 गांव आते है। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा फर्रुखनगर तहसील के 18 गांवों इकबालपुर, झांझरौला खेडा, कालियावास, सुल्तानपुर (पार्ट) , मौहम्मदपुर- सैहदपुर (पार्ट), खैंटावास, पातली, हाजीपुर, धानावास, झुंडसराय आबाद, झुंडसराय विरान, बाबडा बकीपुर, जुडौला, फाजिलपुर बादली, जोनियावास, ताजनगर, जमालपुर, ख्वासपुर, तिरपडी को हरियाणा नगरीय विकास तथा विनियम अधिनियम , 1975 (1975 का ) की धारा 7 क में शामिल किया गया है।
जिससे उपरोक्त सभी गांवों के रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहने को तो फर्रुखनगर इलाका साईबर सिटी गुरुग्राम का हिस्सा है। लेकिन भूमिगत खारा पानी होने के कारण खेती बाडी से भी उपज नहीं हो पाती है। मात्र गुजारे लायक ही उपज होती है। उन्होंने बताया कि फर्रुखनगर क्षेत्र के लोग खेती पर ही निर्भर है। अगर बेटा या बेटी की शादी करनी हो तो लोगों को पूर्वजों से विरासत में मिली जमीन में से ही 100, 200, 300, 500 या आधा एकड, एक एकड़ भूमि बेच कर ही अपना कार्य चलाना पड़ता है। कोरोना काल के चलते इलाके के लोगों की आर्थिक हालत कमजोर हो गई है। बैंक व घरों में जमा पूजीं भी खर्च हो गई है।
सरकार द्वारा फर्रुखनगर तहसील के अंर्तगत आने वाले उपरोक्त 18 गांवों को 7ए में शामिल इलाके के लोगों परेशानी में डाल दिया है। 7ए में शामिल हुए 18 गांवों के लोग अपने हिस्से 100, 200, 300, 500, 600 यह इससे अधिक हिस्से को भी अपनी मर्जी से नहीं बेच पा रहे है। अगर तहसील में रजीस्ट्ररी कराने जाते है तो उन्हे जवाब मिलता है कि डीटीपी गुरुग्राम से एनओसी लेकर आओं। डीटीपी छोटे प्लाटों की एनओसी नहीं देते है। जिसके कारण उनकी हालत खराब है जवान बेटा बेटी सिर पर बैठे है उनकी शादी या अन्य कामकाज भी रुक गए है। उन्होंने सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि फर्रुखनगर तहसील के अंर्तगत आने वाले 18 गांवों को 7ए से मुक्त किया जाए या ग्रामीणों को उनके नाम जितनी जमीन है चाहे वह 100, 200 गज हो या फिर एक दो एकड सामलात हिस्से की रजीस्ट्री कराने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि ग्रामीण अपने बेटे बेटियों के विवाह, छुछक, भात , बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए किसी बैंक या साहुकार के पास ऋण लेने की आवश्यकता ना पडे। बैंक या साहुकार भी 7 ए से बाहर की जमीन पर ही ऋण नहीं देते है। उन्होंने सरकार से अनुरोध करते हुए कहा है कि फर्रुखनगर तहसील के अंर्तगत आने वाले 18 गांवों को 7ए से मुक्त किया जाए। इस मौके पर अनिल कुमार, रमन सिंह, पंकज शर्मा, गोलू, कर्मपाल लम्बरदार, गोरी शंकर आदि मौजूद थे।
