एम्स सुरक्षा कर्मी से मारपीट मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती दोषी करार !
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में दर्ज एक मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।
सोमनाथ भारती को आईपीसी की धाराओं के तरह मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया है। इस मामले में अदालत आज सजा सुना सकती है। इन सभी मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है।