गुरुग्राम में 22 करोड़ 74 लाख रुपये के जीएसटी घोटाले में बिजनेसमैन गिरफ्तार !

-आरोपी के घर से 90 लाख 57 हजार रुपये बरामद
गुरुग्राम : यहाँ के सेक्टर-15 निवासी कारोबारी राजेश गुप्ता को 22 करोड़ 74 लाख रुपये के जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय गुरुग्राम की टीम ने मंगलवार को आरोपित को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय इस मामले की जांच पड़ताल में कई दिनों से जुटा हुआ था। अभी भी मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी के घर से 90 लाख 57 हजार रुपये बरामद किए गए हैं। इसके अलावा उनके निवास और फर्म के कार्यालय से काफी दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
राजेश कुमार गुप्ता की पटौदी रोड पर दीपचंद राजेश कुमार के नाम से फर्म है। इस फर्म के माध्यम से वे बीड़ी सिगरेट के अलावा गुटका तंबाकू का भी बड़ा कारोबार करते हैं। बीड़ी सिगरेट की कई नामी कंपनियों की उनके पास एजेंसी है। इस फर्म के माध्यम से जीएसटी चोरी किए जाने की काफी दिनों से आयुक्तालय के पास सूचनाएं आ रही थी। इन सूचनाओं के आधार पर अलग अलग टीम में गठित कर कई दिनों से जांच की जा रही थी। एक सप्ताह पहले भी उनकी फर्म पर छापेमारी की गई थी।वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय की प्रधान आयुक्त चारुल बरनवाल ने बताया कि पटौदी रोड स्थित दीप चंद राजेश कुमार 22 करोड़ 74 लाख रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी कर दिए। इसके साथ ही 26 करोड़ 11 लाख रुपये के इनवाइस विभिन्न फर्मों के नाम जारी किए गए। जो इनवाइस 13 अलग-अलग राज्यों की फर्मों को जारी किए गए हैं। उन फर्मों को सामान भेजा ही नहीं गया है। बिना सामान भेजे ही इनवाइस जारी कर इस फर्म के संचालक राजेश गुप्ता ने जीएसटी चोरी का बड़ा घोटाला किया।