बस अडडा की जमीन से बिना विरोध के हटाए अवैध कब्जे

फर्रुखनगर (नरेश शर्मा) : हरियाणा राज्य परिवहन गुरुग्राम के आदेशानुसार परिवहन विभाग द्वारा फर्रुखनगर में बस अडडा बनाये जाने को लेकर डयूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार चौधरी रणसिंह गौदारा की देखरेख में भारी पुलिस बल के बीच अवैध कब्जों को ध्वस्त करके जमीन का कब्जा लिया गया। कब्जा कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से चलती रही। बिना विरोध के अभियान सफल रहा। एक दो कब्जाधारियों ने स्वंय अतिक्रमण हटाने शुरु कर दिए।
अतिक्रमण हटाने पहुंचे एडीए विनित चौधरी ने बताया कि फर्रुखनगर बस अडडा बनाने के लिए 24 कनाल 16 मरला भूमि उपमंडन नागरिक एवं भूमि अर्जन कलैक्टरपटौदी के माध्यम से ली गई थी। बस अडडे की जगह में बनी हुई दुकान के मालिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा में 2017 में प्रवीण कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से केस दायर किया गया था। जिसका निर्णय मननीय उच्च न्यायलय द्वारा 5 अक्टूबर 2020 को निर्णय लिया गया कि 21 दिसम्बर 2020 को कब्जा कार्रवाई ली जानी है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा ले लिया गया है। शेष बची दुकानों के मालिक स्वंय कब्जा हटा रहे है। जल्द ही फर्रुखनगर बस अडडे के लिए अधिकृत की गई भूमि की चार दीवारी का कार्य कराया जाएगा। करीब 30 लाख रुपए का अनुमानित बजट प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वीकृत करके सरकार के पास भेजा हुआ है। उम्मीद है बजट पास होते ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बस अडडे की भूमि के बीचों बीच बिजली की लाइन गुजरी हुई है। बिजली विभाग द्वारा कार्रवाई जारी है। इस मौके पर मुख्य निरीक्षक राजबीर सिंह, लिपिक राजेश कुमार आदि मौजूद थे।