हरियाणा में श्रमिकों के न्यूनतम वेतनमान में बढ़ोतरी

-442 रुपये हुई कुशल श्रमिकों की दिहाड़ी, 169 रुपये बढ़ा महंगाई भत्ता
चंडीगढ़: हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने राज्‍य के श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्‍य सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतनमान में बढ़ोतरी की है। वेतन को उपभोक्त मूल्य सूचकांक से जोड़ते हुए श्रमिकों को महंगाई भत्ता दिया गया है। कुशल, अर्द्ध कुशल श्रमिकों के अलावा डाटा एंट्री आपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड व क्लर्क के वेतन में इजाफा हुआ है। प्रदेश में बढ़ी हुई दरें पहली जुलाई 2020 से लागू होंगी। राज्य के श्रम आयुक्त ने इस बाबत अतिरिक्त श्रम आयुक्त गुरुग्राम, सभी श्रम उपायुक्त और लेबर इंस्पेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं।
इस बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश में अकुशल श्रमिकों को 363.77 रुपये दैनिक वेतन मिलेगा। यानी उनकी मासिक वेतन 9458.20 रुपये होगा। इसी तरह से ए कैटेगरी के अर्धकुशल श्रमिकों को 9931 रुपये मासिक मिलेंगे। बी श्रेणी के अर्द्धकुशल श्रमिकों को 10 हजार 427 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। कुशल श्रमिकों की ए श्रेणी को 10 हजार 949 तथा बी कैटेगरी को 11 हजार 496 रुपये मासिक न्‍यूनतम वेतन मिलेगा। वहीं उच्च कुशल श्रमिकों को रोजाना 464 रुपये और महीने में 12 हजार 71 रुपये मानदेय सरकार देगी।
मैट्रिक से कम के लिपिकीय व सामान्य स्टाफ को 9931 रुपये, मैट्रिक लेकिन स्नातक से कम को 10 हजार 427 रुपये, स्नातक या ऊपर पढ़े-लिखे कर्मी को 10 हजार 949 रुपये, स्टेनो टाइपिस्ट को 10 हजार 427 रुपये, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को 10 हजार 949 रुपये तथा वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को 11 हजार 496 रुपये वेतन मिलेगा। निजी सहायक को 12 हजार 71 रुपये तथा निजी सचिव को 12 हजार 674 न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।

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