प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर नूह जिला में धारा 144 लागू

नूह : जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने रोडवेज कर्मचारी यूनियनों की 26 नवंबर की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और अवांछित तत्वों का प्रवेश रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।
ये आदेश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। जिलाधीश ने आदेश दिए हैं कि हड़ताल के दौरान जो भी आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसे आईपीसी के तहत दंडित किया जाएगा। जिलाधीश ने संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नूंह, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, तावडू के आस-पास के क्षेत्र 200 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश पुलिस व अन्य सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों, जोकि अपनी ड्यूटी पर तैनात होंगे उन पर लागू नहीं होंगे। जिलाधीश ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।

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