दुष्कर्म मामले में आरटीआई कार्यकर्ता को अंतरिम जमानत
-पुलिस जांच में शामिल होने के दिए आदेश
गुरुग्राम : आरटीआई कार्यकर्ता ओमप्रकाश कटारिया की दुष्कर्म व छेड़छाड़ के मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने सोमवार को आरोपी की अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली है और उन्हें आदेश दिया है कि वे पुलिस जांच कार्यवाही में सहयोग करते हुए शामिल हों।
आरटीआई कार्यकर्ता की अधिवक्ता डा. अंजूरावत नेगी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अदालत में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली है। उनका मुवक्किल अब उसके खिलाफ दायर किए गए मामले की जांच में शामिल होगा। गौरतलब है कि लक्ष्मण विहार क्षेत्र की एक महिला ने महिला थाना वेस्ट में गत सप्ताह आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ दुष्कर्म व छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। उसका कहना है कि आरोपी ने नशीला पदार्थ का सेवन कराकर उसके साथ दुष्कर्म व छेड़छाड़ की थी।
यहाँ बता दे कि इसी महिला ने नगर निगम के तत्कालीन डिप्टी मेयर पर भी इसी प्रकार का मामला दर्ज कराया था। महिला ने अपनी शिकायत में लिखा था कि वर्ष 2015 में जब वह डिप्टी मेयर के खिलाफ अदालत में केस लड़ रही थी तो उसी दौरान आरटीआई कार्यकर्ता ओमप्रकाश कटारिया से उसकी मुलाकात हुई थी। महिला का कहना है कि इसी वर्ष मार्च माह में वह दिल्ली में अपनी बहन के घर गई हुई थी। वहीं पर आरोपी आया और उसे कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ का सेवन कराकर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया था। इसी प्रकार उसने बहादुरगढ़ में भी आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने का भी उल्लेख किया है। गत अगस्त माह में भी आरोपी द्वारा छेड़छाड़ करने की बात शिकायत में महिला ने कही है। उसका कहना है कि उसके बच्चों के फाइनल एग्जाम थे, जिसके चलते वह उसी समय आरोपी की शिकायत नहीं कर सकी थी। आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रदेश के पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया पर फर्जी वोटों के बल पर विधानसभा का चुनाव जीतकर मंत्री बनने की कई शिकायतें जिला अदालत व पुलिस में भी दी हुई हैं।