हरियाणा में हरियाणा दिवस से खुलेंगे स्कूल, कोचिंग सेंटर

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-5 को लेकर जारी की गई गाइड लाइन के तहत राज्य में कई तरह की गतिविधियां शुरू करने का फैसला लिया है। रेवन्यू सेक्रेटरी संजीव कौशल द्वारा जारी की गई एसओपी में साफ किया गया है कि प्रदेश में 2 नवंबर से नौवीं से 12वीं कक्षाओं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलेंगे। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। विद्यार्थी स्कूल अभिभावकों की लिखित परमिशन के बाद ही आ सकेंगे।
इसी तरह से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लेकर स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा पोषित इंस्टीट्यूट खोले जा सकेंगे। हरियाणा की यूनिवर्सिटी, कॉलेज व दूसरे इंस्टीट्यूट भी खुल सकेंगे। पीएचडी, पोस्ट-ग्रेजुएट के साथ साइंस और तकनीकी संकायों के विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना के साथ आ सकेंगे। कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को हाजिरी के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा। कौशल ने राज्य में स्वीमिंग पूल, सिनेमा, थियेटर व मल्टी-प्लेक्स को लेकर भी एसओपी जारी की है। स्वीमिंग पूल में अधिक भीड़ नहीं जुटाई जा सकेगी। दो गज की दूरी का पालन करना होगा। इस संदर्भ में केंद्रीय युवा मामले मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। सिनेमा, थियेटर व मल्टी-प्लेक्स भी कुल क्षमता का 50 प्रतिशत के साथ खुल सकेंगे।
राज्य में इंटरटेनमेंट पार्क और इससे जुड़ी दूसरी गतिविधियों को भी अब चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। ये सभी गतिविधियां कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में ही हो सकेंगी। बिजनेस से जुड़ी कॉन्फ्रेंस, मीटिंग व वर्कशॉप आदि को भी अब मंजूरी दी गई है। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सहित भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों की भी शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। हॉल के अंदर होने वाले ऐसे आयोजन में लोगों की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत ही हॉल में जा सकेंगे। इसमें भी 200 लोगों तक की केप लगाई गई है। इससे अधिक भीड़ उस हॉल में नहीं जुट सकेगी।

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