गुरुग्राम में 12 बिल्डर कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज
गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी के वैध कॉलोनी का लाइसेंस प्राप्त कर सरकार की आंख में धूल झोंकने वाले बिल्डरों पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग चंडीगढ़ के आदेश के बाद जिला नगर योजनाकार ने सदर पुलिस थाना में मालिबू टाउन के बिल्डर की 12 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
बिल्डर पर लाइसेंस नियमों के साथ खिलवाड़ करने और वैध कालोनियों के मानकों में छेड़छाड़ करने का आरोप है। पहले बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तय समय पर संतोषजनक जबाव नहीं मिलने के बाद डीटीपी ने हरियाणा शहरी विकास और शहरी क्षेत्र नियमन कानून की धारा-8, 1975 के तहत थाने में बिल्डर खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
शिकायत को सही पाया था: सोहना रोड स्थित मालिबू टाउन सोसाइटी बनी है। इसमें करीब दर्जन भर बिल्डर कंपनियों ने कालोनी का लाइसेंस लेकर अनियमितताओं को अंजाम दिया है। इसकी शिकायत मिलने के बाद जब जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया। शिकायत सही मिली थी। इसके बाद बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 16 सितंबर तक जबाव देने को कहा गया था। बिल्डर के जबाव से असंतुष्ट होकर डीटीपी ने अब इनके लाईसेंस और नियम विरुद्ब तरीके इस्तेमाल करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
जिला नगर योजनाकार (इंफोर्समेंट) आरएस बाट ने बताया कि मालिबू टाउन के बिल्डर ने न केवल वैध कालोनी नियमों के साथ खिलवाड़ किया है्, बल्कि उसने प्राधिकरण बीच हुए दो पक्षीय समझौते का भी उल्लंघन किया है। शिकायत मिलने पर जांच में मामला सही पाया। इसके अलावा लाइसेंस प्राप्त करने के नियम व शर्तो का भी उल्लंघन किया गया है। बिल्डर के 12 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।