जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन !

फर्रुखनगर (नरेश शर्मा) : फर्रुखनगर तहसील के 18 गांवों को हरियाणा विकास तथा विनियम अधिनियम, 1975 (1975 का) की धारा 7 क से मुक्त कराने की मांग को लेकर खंड के गांव ख्वासपुर के किसानों के एक जनप्रतिनिधि मंडल ने राव भूपसिंह की अध्यक्षता में जिला उपायुक्त गुरुग्राम यश गर्ग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर के नाम ज्ञापन सौंपा।
राव भूपसिंह, अजीत सिंह, रामनिवास पहलवान, अतर सिंह, राव नरेंद्र सिंह, संजीत कुमार बावडा आदि ने जिला उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में बताया कि हाल ही में सरकार द्वारा फर्रुखनगर तहसील के 38 गांवों में से 18 गांवों कों हरियाणा विकास तथा विनियम अधिनियम, 1975 (1975 का) की धारा सेवन ए में शामिल किया है। उनमें ख्वासपुर, बावडा बाकीपुर, इकबालपुर, झांझरौला खेडा, तिरपडी, कालियावास, सुल्तानपुर, जुडौला, फाजिलपुर बादली, जोनियावास, ताजनगर, जमालपुर शामिल है। जिसके चलते उपरोक्त सभी गांवों के रहने वाले किसानों व अन्य गरीब परिवरों के सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। कोरोना काल के दौरान इलाके के लोगों के रोजगार छीन गए है। कामकाज कुछ है नही घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। ऐसी हालत में अगर वह अपनी बेटी, बेटा की शादी करते है तो जमा पूंजी नहीं है। इलाके पहले ही काफी पिछडा हुआ है। रोजगार के नाम पर केवल कम्पनियों में नौकरी और मजदूरी ही शेष है। खेतीबाडी से ऐसा कोई विशेष उत्पादन नहीं होता है जिससे जमा पूंजी हो सके। उस हालत में किसानों को अपनी जमीन में से 100, 200, 300 वर्ग गज जमीन बेच कर दी शादी व अन्य कारज सिद्ध करने पड़ते है। सरकार ने फर्रुखनगर जैसे पिछडे इलाके के 18 गांवों को सेवन ए के अंर्तगत लेकर इलाके के लोगों के साथ कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों व गरीब लोगों को सेवन ए धारा में छोटे टुकडे बेचने या खरीदे गए प्लाटों को बेचने की छूट प्रदान करे या फिर इलाके के 18 गांवों से सेवन ए धारा का प्रतिबंद खत्म करे। ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके।