आरटीआई कार्यकर्ता धींगड़ा व अन्य की जमानत याचिका खारिज !
गुरुग्राम : करीब 15 करोड़ रुपए का लोन लेने के फर्जीवाड़े के मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट हरेंद्र धींगड़ा की जमानत याचिका सोमवार को खारिज हो गई। जेएमआई हर्ष सिंह की कोर्ट में हरेंद्र के अलावा उनके बेटों प्रशांत, तरुण व एक साथी पत्रकार शहनवाज आलम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। लेकिन कोर्ट ने चारों की ही जमानत याचिका रद्द कर दी।
वहीं एक्टिविस्ट की पत्नी पूनम व पुत्रवधू तानी की अग्रिम जमानत याचिका पर एडिशनल सेशन जज
जसबीर सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। वहां से भी दोनों की जमानत याचिका रद्द हो गई। हरेंद्र धींगड़ा के वकील बलदेव सिंह मेहरा ने बताया कि हरेंद्र धींगड़ा, प्रशांत धींगड़ा, तरुण धीगड़ा, शाहनवाज आलम की जमानत याचिका पर सोमवार को जेएमआईसी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी। इस मामले में एक अन्य आरोपी सहमल, जो हुडा विभाग का कर्मचारी है वो भी आरोपियों से मिला हुआ है और उसने में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की है जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी ।
