मी टू : एमजे अकबर को झटका, पत्रकार प्रिया रमानी बरी !

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बुधवार को बरी कर दिया। साथ ही, अदालत ने कहा कि एक महिला को दशकों बाद भी किसी मंच पर अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। प्रिया रमानी ने अपने पक्ष में आए फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि अदालत में सच्चाई की जीत होने पर अच्छा महसूस होता है।
रमानी ने फैसला सुनाए जाने के बाद कहा कि मैं फैसले के लिए अदालत का शुक्रिया अदा करती हूं और मैं अपनी वकील रेबेका जॉन और उनकी शानदार टीम को भी धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और व्यापक हित को ध्यान में रखा। उन्होंने मामले में दिल से साथ दिया। रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अकबर ने उन आरोपों को लेकर रमानी के खिलाफ 15 अक्टूबर 2018 को यह शिकायत दायर की थी।
जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने एमजे अकबर की शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी कि रमानी के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं किया जा सका। अदालत ने कहा कि जिस देश में महिलाओं के सम्मान के बारे में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए, वहां महिलाओं के खिलाफ अपराध होना शर्मनाक है। अदालत ने अपने आदेश के खिलाफ अपील किए जाने की स्थिति में रमानी से 10,000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करने को कहा।