‘आप’ विधायक सोमनाथ भारती को दो साल की सजा, बेल मिली

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की एक अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में दोषी विधायक को दो साल की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि, विधायक को अपील के लिए हाथों-हाथ जमानत भी दे दी गई है।
राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार पांडे की अदालत ने इस मामले में ‘आप’ विधायक सोमनाथ भारती को दोषी ठहराते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने विधायक के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश किए हैं। अदालत ने भारती को मारपीट, सरकारी कार्य में लगे व्यक्ति के साथ बदसलूकी, दंगे के इरादे से एकत्रित होने, घातक के हथियार के साथ दंगे में शामिल होने एवं सरकारी संपति को नुकसान पहुंचाने के तहत दोषी ठहराया है। हालांकि अदालत ने इस मामले के चार अन्य आरोपियों जगत सैनी, दलीप झा, राकेश पांडे, एवं संदीप को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।