महिला से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की कैद की सजा

गुरुग्राम : महिला से छेड़छाड़ करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की फास्ट ट्रैक अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर सुरक्षाकर्मी को दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद व 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मिली जानकारी के अनुसार बिहार मूल की एक महिला ने सैक्टर 51 स्थित महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई कि वह साऊथ सिटी फेस वन क्षेत्र में बनी झुग्गियों में रहती है और कोठियों में साफ-सफाई का काम करती है। बीती रात वह अपनी झुग्गी में सो रही थी तो झुग्गी में एक व्यक्ति घुस आया और जबरन उससे छेड़छाड़ करने लगा। जब उसकी आंख खुली तो वह जोर से चिल्लाने लगी तो उसने उसका मुंह दबा दिया और धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो जान से मार देगा और वह भाग गया। वह व्यक्ति उसके पड़ोस में ही रहने वाला यूपी मूल का सुरक्षाकर्मी अनिल था। पुलिस ने अनिल के खिलाफ भादंस की धारा 354ए व 506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी कुछ समय बाद अदालत से जमानत भी पा चुका था।
अदालत में मामला चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद व 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।