सदर बाजार में व्यापारियों के बीच पहुंचे जीएल शर्मा

-सरकार की योजनाओं और संगठन की नीतियों पर की चर्चा
-जीएसटी प्रमाण प्रत्र प्राप्त करने में छोटे व्याप‌ारियों को रियायत देने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार
गुरुग्राम : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं हरियाणा डेयरी सहकारी विकास प्रसंघ के पूर्व चेयरमैन जीएल शर्मा बृहस्पतिवार को अचानक सदर बाजार में व्यापारियों के बीच पहुंचे। इस दौरान जीएल शर्मा ने बाजार में कई प्रतिष्ठानों पर व्यापरियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। जीएल शर्मा ने खासकर नौ साल के दौरान भाजपार सरकार की ओर से आमजन और व्यापारी वर्ग के लिए लागू की गई योजनाओं और भाजपा संगठन की नीतियों पर चर्चा की। बाजार में व्यापारियों ने जीएल शर्मा का दिल खोलकर इस्तकबाल किया। जीएल शर्मा ने 20 लाख रुपये सालाना टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों का जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र मुफ्त में प्राप्त करने की मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए उनका आभार जताया और व्यापारियों को इस नई घोषणा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों का टर्नओवर 20 लाख रुपये सालाना है, उन्हें जीएसटी पंजीकरण के लिए अब सीए प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से निःशुल्क प्राप्त होगा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लााल के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश के हर वर्ग के हित सुरक्षित हो रहे हैं। प्रदेश में समान विकास और सर्व कल्याण की भावाना को मुख्यमंत्री पिछले नौ सालों से साकार कर रहे हैं। उन्होंने व्यापारियों को बताया कि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री ने छोटे व्यापारियों के कल्याणार्थ मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का शुभारंभ किया है। व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना में अब 1.50 करोड़ रुपये तक र्टन ओवर वाले छोटे व्यापारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है।
जीएल शर्मा ने कहा कि छोटे व्यापारियों को अपना पंजीकरण कराने के लिए सीए प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है और इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है। अब इस घोषणा के बाद छोटे व्यापारी, जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपये तक है, वे सरकार द्वारा एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीए प्रमाणपत्र ले सकेंगे। इस खर्च का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना में छोटे व्यापारियों को किया गया शामिल
जीएल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में व्यापारियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का दायरा बढ़ाकर अब इस योजना में छोटे व्यापारियों, जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपये तक है, को भी शामिल किया गया है। यह योजना 1 अप्रैल, 2023 से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण माल के नुकसान के लिए लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत उन व्यापारियों को लाभ दिया जाएगा, जो 31 मार्च या पंजीकरण की तिथि को या बाद की तिथि को राज्य या केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता हैं। ऐसे करदाता योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत होने चाहिएं। उनके पंजीकरण शुल्क का भुगतान हितधारक अर्थात हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास को किया गया होना चाहिए। इस योजना के तहत डेढ़ करोड़ रुपये तक के कारोबार पर 20 लाख रुपये तक मुआवजा राशि दी जाएगी। इस दौरान उनके साथ सीएम विंडो एमिनेंट सिटीजन महेश वशिष्ठ, जेके शर्मा सिलोखरा, योगेश कौशिक, राहुल गुजर्र, प्रतीक शर्मा, अनमोल भारद्वाज, प्रवीन खटाना, सुमित शर्मा सैम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपसिथत थे।