ई-व्हीकल के लोन के ऋण पर आयकर की छूट, उठाएं छूट का लाभ : पंकज वर्मा
गुरुग्राम : बढ़ते वायु प्रदूषण से आमजन को निजात दिलाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार ने ई-व्हीकल को बढ़ावा देने की योजना बनाई हुई है। गुडग़ांव में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ई-व्हीकल की सेवाएं उपलब्ध कराने की शुरुआत कर चुके हैं। ई-व्हीकल पर कुछ सब्सिडी भी दे रही है और व्यक्तिगत रुप से खरीदे गए ई-व्हीकल के ऋण के ब्याज पर आयकर में छूट भी दी हुई है ताकि अधिक से अधिक लोग ई-व्हीकल खरीदें और प्रदूषण से निजात दिलाएं।
कर सलाहकार व एमएसएमई वेलफेयर फाउण्डेशन के अध्यक्ष पंकज वर्मा ने बताया कि ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार आयकरदाताओं को प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने ई-व्हीकल पर आयकर में छूट भी दी है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल के वाहनों को कम करके ई-व्हीकल के लिए जनता को प्रोत्साहित कर रही है ताकि प्रदूषण भी कम हो और पेट्रोल-डीजल का आयात कम करना पड़े। इसलिए केंद्र सरकार ने आयकर दाताओं को ई-व्हीकल खरीदने पर जो ऋण दिया है, उस पर ब्याज का भुगतान कर से मुक्त होगा। जिसे आयकर की धारा 80ईईबी के तहत अधिकतम डेढ़ लाख रुपए वार्षिक छूट प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि 31 दिसम्बर आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है। यदि किसी करदाता ने वित्त वर्ष 2020-21 में ई-व्हीकल पर ऋण लिया है और उस पर ब्याज का भुगतान किया है तो वह आयकर की धारा 80ईईबी में जितने ब्याज का भुगतान किया है, उतने रुपए की छूट जरुर ले ले और अपना कर बचाए। लेकिन यह छूट डेढ़ लाख से अधिक नहीं होगी। उनका कहना है कि व्यक्तिगत करदाता ही इस छूट का लाभ उठा सकता है। फर्म, कंपनी, सोसायटी व एचयूएफ आदि को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।