आरटीआई का जवाब समय अवधि में नहीं देने पर 6 साल बाद लगा 25000 रुपए का जुर्माना !

फर्रुखनगर (नरेश शर्मा) : हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर सरकार में लिए जा रहे ऐतिहासिक फैसले से आरटीआई कार्यकर्ता राम निवास पहलवान ख्वासपुर के चेहरे पर लम्बे समय के बाद आई मुस्कराहट | उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई में देर है, पर अंधेर नहीं है। यह मामला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण गुरुग्राम का है। जब मौजूदा जिला अधिकारी भरत भूषण ने कोई जवाब नहीं दिया और आरटीआई कार्यकर्ता को दर दर भटकने के लिए उसके हालातों पर छोड दिया था। मामले की गहनता से जांच करने के उपरांत यसपाल सिंगल डिप्टी रजिस्टार स्टेट इंफरोमेशन कमीशन हरियाणा ने आरटीआई का जवाब समय अवधि में नहीं देने को लेकर 6 साल बाद 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हैरत की बात तो यह है कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज की बसों की जानकारी लेने के लिए आरटीआई लगाई गई थी वह कॉलेज बंद हो चुका है। वही वर्ष 2016 में तत्कालीन एसपीआईओ-कम सहायक सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण गुडगांव भरत भूषण भी पदउन्नति के बाद डिप्टी सुपरीडेंट ट्रांसपोर्ट चंडीगढ बन गए है।
आरटीआई कार्यकर्ता रामनिवास पहलवान ख्वासपुर ने बताया कि उन्होंने 18 सितम्बर 2015 को तत्कालीन एसपीआईओ-कम सहायक सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण गुडगांव भरत भूषण से जीआईटीएम कॉलेज बिलाशपुर द्वारा ट्रांसर्पोट में लापरवाही बरतने की की शिकायत की थी। लेकिन सम्बंधित विभाग व अधिकारी ने इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने उक्त मामले की विभाग द्वारा की गई कार्रवाइअर् की जानकारी आरटीआई के माध्यम से 1 दिसम्बर 2015 को मांगी थी। लेकिन अधिकारियों की लेट लतीफी के चलते उन्हें सूचना प्राप्त नहीं हुई। उसके उपरांत उन्होंने राज्य सूचना आयोग हरियाणा चंडीगढ को 1 दिसम्बर 2015 अपील लगाई। वर्ष 2016 में उक्त मामले को लेकर आरटीए गुरुग्राम को कारण बताओ नोटिस दिया गया। लेकिन अधिकारी ने बावजूद इसके भी कोई कार्रवाई नहीं की तो राज्य सूचना आयोग हरियाणा चंडीगढ ने तत्कालीन अधिकारी भरत भूषण पर 9 जुलाई 2021 को 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है।